Income Tax Calendar 2024: Time table of tax related work this year, know here
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हर साल की तरह इस साल भी आपके सामने इनकम टैक्स से जुड़ी कई तारीखें आएंगी। ऐसे में आपको नए साल का इनकम टैक्स कैलेंडर भी पता होना चाहिए, ताकि आप उसके हिसाब से आगे की योजना बना सकें।
नया साल शुरू हो चुका है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों से निवेश का सबूत मांगने लगी हैं, ताकि इनकम टैक्स की सटीक गणना हो सके. हर साल की तरह इस साल भी आपके सामने इनकम टैक्स से जुड़ी कई तारीखें आएंगी। ऐसे में आपको नए साल का इनकम टैक्स कैलेंडर भी पता होना चाहिए, ताकि आप उसके हिसाब से आगे की योजना बना सकें। आइए जानते हैं इस साल आपको टैक्स से जुड़ा कोई फैसला कब लेना है।
हर महीने की 7 तारीख
सभी कटौतीकर्ताओं के लिए दिसंबर 2023 के लिए काटे गए टीडीएस और टीसीएस को जमा करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है। कटौतीकर्ताओं के लिए अक्टूबर-दिसंबर 2023 के लिए धारा 192, 194ए, 194डी और 194एच के तहत टीडीएस जमा करने की भी यही आखिरी तारीख है। यही कारण है कि कई कंपनियां अपने कर्मचारियों से निवेश प्रमाण मांग रही हैं ताकि उनकी कर देनदारी की सही गणना की जा सके। तो आपको बता दें कि सभी टैक्स कटौती करने वालों को हर महीने की 7 तारीख को टीडीएस और टीसीएस जमा करना होता है।
अग्रिम कर की अंतिम तिथि
एडवांस टैक्स एक प्रकार का इनकम टैक्स है, जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आयकर विभाग के पास जमा करना होता है। इसका भुगतान सामान्य टैक्स की तरह वार्षिक आधार पर एकमुश्त नहीं किया जाता है, बल्कि किश्तों में जमा किया जाता है। एडवांस टैक्स उन लोगों को भरना होता है जिनकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है. एडवांस टैक्स का भुगतान तिमाही आधार पर 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को करना होगा.
31 मार्च 2024
हर साल वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनी है तो यह तारीख आपके लिए बेहद अहम है। अगर आप कोई टैक्स सेविंग निवेश करना चाहते हैं तो यह वित्तीय वर्ष की आखिरी तारीख है।
अगर आप किराए के घर में रहते हैं और हर महीने 50 हजार रुपये से ज्यादा किराया देते हैं तो उस पर टीडीएस काटना न भूलें। ज्यादातर देखा गया है कि लोग ऐसा वित्तीय वर्ष के अंत में करते हैं, इसलिए 31 मार्च एक महत्वपूर्ण तारीख है.
अगर आपको वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है तो उसकी भी आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है. वहीं, अगर आप वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो 25 फीसदी जुर्माने के साथ 31 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद फाइल करने पर 50 फीसदी जुर्माना लगेगा.
फॉर्म 16 लेने की तिथि
15 जून को आप अपने नियोक्ता से टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म-16 प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक, म्यूचुअल फंड और कंपनियां इसी तारीख पर फॉर्म-16 जारी करते हैं. फॉर्म-16 सालाना आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें आपकी कमाई से काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति को आईटीआर फाइल करते समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है.
आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख
जिन लोगों के खातों को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यहां नौकरीपेशा लोग आते हैं और कई प्रोफेशनल भी आते हैं. अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो देर से आईटीआर दाखिल करने पर आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
31 दिसंबर 2024
यह दिन किसी भी कैलेंडर वर्ष का अंतिम दिन होता है। बिलेटेड आईटीआर या संशोधित आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
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