Post Office Senior Citizen Saving Scheme: Big news! You will get Rs 20,500 every month, check benefits and rules.
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डाकघर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: वरिष्ठ नागरिक ऐसे निवेश विकल्पों की तलाश में रहते हैं जहां अधिक ब्याज के साथ पैसा सुरक्षित भी रहे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत उनका पैसा सुरक्षित रहता है क्योंकि पैसे का प्रबंधन, निवेश और रिटर्न देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई है।
डाकघर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: वरिष्ठ नागरिक अपने लिए ऐसे निवेश विकल्प तलाशते हैं जहां ज्यादा ब्याज के साथ पैसा सुरक्षित भी रहे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत उनका पैसा सुरक्षित रहता है क्योंकि पैसे का प्रबंधन, निवेश और रिटर्न देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई है। सरकार इस स्कीम पर सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रही है. पोस्ट ऑफिस की लघु बचत योजना द्वारा दी जाने वाली योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। फिलहाल इस पर 8.2 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है.
इतना मिलेगा रिटर्न!
अगर निवेश की सीमा 30 लाख रुपये है और ब्याज दर 8.2 फीसदी है तो पांच साल की मैच्योरिटी पर 12.30 लाख रुपये ब्याज के साथ कुल 42.30 लाख रुपये मिलेंगे. अगर सालाना आधार पर गणना की जाए तो यह 2 लाख 46 हजार रुपये है. इसमें मासिक आधार पर 20,500 रुपये मिलेंगे.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लाभ
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप कुल 5 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। इस योजना में निवेश की गई राशि पर 8.2 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. इस सरकारी योजना में आप 1,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। टैक्स छूट की बात करें तो इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। अगर हम इसकी तुलना बैंकों से करें तो कुछ बैंक ग्राहकों को 8.2 फीसदी से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं.
आप न्यूनतम 1,000 रुपये निवेश कर सकते हैं
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 60 साल से अधिक उम्र के ग्राहक निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना में ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है। जबकि 5 साल का लॉक-इन पीरियड पूरा होने के बाद ही आपको पूरा पैसा मिलता है। ग्राहक इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। अब स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. इसके अलावा इस स्कीम में आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है.
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