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Income Tax Notice: IT department keeps an eye on these 5 transactions, sends notice home immediately

इनकम टैक्स नोटिस: IT विभाग की इन 5 ट्रांजेक्शन पर है नजर, तुरंत घर भेजता है नोटिस
इनकम टैक्स नोटिस: IT विभाग की इन 5 ट्रांजेक्शन पर है नजर, तुरंत घर भेजता है नोटिस


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अगर आपको लगता है कि आप नकद लेनदेन के जरिए टैक्स बचा सकते हैं, तो भी इनकम टैक्स आपके 5 नकद लेनदेन पर नजर रखता है। जैसे ही आयकर विभाग को इसकी भनक लगेगी आपको नोटिस (Income Tax Note) मिल सकता है.

आजकल ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं, लेकिन आज भी कई लोगों को कैश ट्रांजेक्शन करना आसान और अच्छा लगता है। वहीं, कई लोग नकद लेनदेन भी करते हैं ताकि वे आयकर विभाग के रडार से दूर रह सकें। खैर, भले ही आपको लगता है कि आप नकद लेनदेन के जरिए टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आपके 5 नकद लेनदेन पर नजर रखता है। जैसे ही आयकर विभाग को इसकी भनक लगेगी आपको नोटिस (Income Tax Note) मिल सकता है. आइये जानते हैं इनके बारे में.

1- बैंक खाते में नकदी जमा करना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नियमों के मुताबिक, अगर कोई एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या इससे अधिक नकद जमा करता है, तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है। यह पैसा एक या अधिक खातों में जमा किया गया होगा. अब क्योंकि आप तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपसे इस पैसे के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।

2- फिक्स्ड डिपॉजिट में नकदी जमा करना

जिस तरह एक वित्तीय वर्ष में बैंक खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करने पर सवाल उठते हैं, वैसा ही एफडी के साथ भी होता है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक एफडी में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं तो कोई संदेह होने पर आयकर विभाग आपसे पैसे के स्रोत के बारे में सवाल पूछ सकता है।

3- संपत्ति का बड़ा लेन-देन

अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपये या इससे ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किया है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर देगा। ऐसे में इतने बड़े लेनदेन के कारण आयकर विभाग पूछ सकता है कि आप पैसे कहां से लाए।

4- क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान

यदि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक है और आप इसका भुगतान नकद में करते हैं, तब भी आपसे पैसे के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। वहीं, अगर आप किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी तरह से 10 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान करते हैं तो आयकर विभाग आपसे सवाल कर सकता है कि आपके पास पैसा कहां से आया।

5- शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना

अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे भी आयकर विभाग सतर्क हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये या उससे अधिक का लेनदेन करता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच जाती है. ऐसी स्थिति में आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आप नकदी कहां से लाए।

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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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