Income Tax Payers: Don’t make these 5 mistakes to save tax, Otherwise you will have to pay more tax
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टैक्स सेविंग टिप्स: किसी भी करदाता को टैक्स बचाने के लिए कटौतियों और छूटों की जानकारी होना जरूरी है। कई बार सोच-समझकर फैसले लेने से टैक्स देनदारी कम हो जाती है. वित्तीय योजना बनाना आसान हो जाता है। इन नुकसानों से अवगत होकर, आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आपको उन सभी कटौतियों और लाभों का दावा करना चाहिए जिनके आप हकदार हैं। इससे आप हर साल काफी टैक्स बचा सकते हैं.
करदाताओं के पास 80सी के तहत टैक्स बचाने का विकल्प होता है। इसके तहत आप पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी और ईपीएफ जैसे विकल्पों में निवेश करके पैसे बचा सकते हैं। अगर आप इसकी जटिलताओं से वाकिफ नहीं हैं तो आप काफी टैक्स बचाने से चूक सकते हैं। टैक्स भरते समय इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए
कटौतियों के बारे में नहीं पता : आयकर अधिनियम की धारा 80 सी सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) और कर्मचारी आयकर योजना जैसे कर बचत निवेश के लिए कई रास्ते प्रदान करती है। इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं.
मकान किराया भत्ता (एचआरए) का लाभ नहीं उठाना: यदि आप वेतनभोगी वर्ग के व्यक्ति हैं और अपने वेतन के हिस्से के रूप में एचआरए लेते हैं, तो आप कुछ शर्तों के अधीन भुगतान किए गए किराए पर छूट का दावा कर सकते हैं। अपने नियोक्ता को किराए की रसीदें या दस्तावेज़ जमा न करने से आप इस कर बचत से चूक सकते हैं।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम: स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80डी के तहत कटौती के लिए पात्र है। अगर आप इस कटौती का लाभ नहीं लेते हैं तो टैक्स देनदारी बढ़ सकती है.
एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लाभों का उपयोग न करना: एनपीएस में किया गया योगदान धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कर कटौती के लिए पात्र है यदि वे धारा 80सी के तहत उपलब्ध सीमा से अधिक है। इस अतिरिक्त कटौती का लाभ नहीं उठाने पर कर बचत के अवसर चूक सकते हैं।
अंतिम मिनट की कर योजना: टालमटोल करना महँगा है! टैक्स बचत के लिए निवेश करने के लिए मार्च तक का इंतजार न करें। स्कीम में शुरुआत में ही निवेश करें ताकि आपको टैक्स फ्री ब्याज भी मिल सके.
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