RBI issued guidelines to improve the payment system, know the new rule
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मोबाइल भुगतान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पीएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक के साथ बातचीत के दौरान एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल के साथ प्रमाणीकृत सत्र बनाए रखा जाए।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से मंगलवार को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि गैर-बैंक भुगतान प्रणालियों से जुड़े परिचालकों को संदिग्ध लेनदेन गतिविधियों की पहचान करने और उनके बारे में सचेत करने के लिए वास्तविक समय पर धोखाधड़ी निगरानी उपाय करने होंगे। भाषा की खबर के अनुसार गैर-बैंक पीएसओ को साइबर मजबूती और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर जारी ‘मास्टर’ यानी बुनियादी दिशानिर्देश का पालन करना होगा।
मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर बनाया गया यह नियम
खबर के मुताबिक, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली (पीएसओ) से जुड़े ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो यह एक निश्चित अवधि के बाद अपने आप बंद हो जाए और ग्राहकों को दोबारा लॉग इन करना पड़े। यह निर्देश मंगलवार से लागू हो गया है। आरबीआई ने पीएसओ को आवश्यक अनुपालन संरचना लागू करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन भी निर्धारित किया है।
प्रभावित लेनदेन वापस ले लिए जाएंगे
आरबीआई ने कहा कि निर्देशों का उद्देश्य साइबर मजबूती पर जोर देने के साथ पूर्ण सूचना सुरक्षा तैयारियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके पीएसओ की भुगतान प्रणाली सुरक्षा में सुधार करना है। मोबाइल भुगतान के संबंध में, आरबीआई ने कहा कि पीएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक के साथ बातचीत के दौरान एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल के साथ प्रमाणित सत्र बनाए रखा जाए। रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी भी हस्तक्षेप के मामले में, यदि ग्राहक एप्लिकेशन को बंद कर देता है, तो सत्र समाप्त हो जाएगा और प्रभावित लेनदेन को हल किया जाएगा या वापस ले लिया जाएगा।
… तो ग्राहकों को दोबारा लॉगइन करना होगा
इसके अलावा, पीएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मोबाइल एप्लिकेशन पर ऑनलाइन सत्र एक निश्चित अवधि की निष्क्रियता के बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाए और ग्राहकों को फिर से लॉग इन करना पड़े। आरबीआई ने कहा कि कार्ड नेटवर्क को कार्ड, बैंक पहचान संख्या (बीआईएन) के साथ-साथ कार्ड जारीकर्ता स्तर पर लेनदेन सीमा को सक्रिय करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।