EPFO Pension Update: Can EPS pensioners get pension before the age of 58, know the rules and eligibility
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ईपीएस में जाने वाला पैसा कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। ईपीएस के लिए पात्र होने के लिए, कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों तक योगदान जारी रखना होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक सरकारी संगठन है जो श्रम मंत्रालय के तहत कर्मचारियों के हितों के लिए काम करता है। ईपीएफओ ने साल 1995 में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 95 की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों का योगदान होता है। जहां एक तरफ कर्मचारी के हिस्से का पूरा 12 फीसदी प्रोविडेंट फंड में जाता है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के 12 फीसदी पैसे में से 3.67 फीसदी कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में और 8.33 फीसदी ईपीएस में जाता है।
ईपीएस के लिए पात्र होने हेतु 10 वर्ष तक काम करना आवश्यक है
EPS में जाने वाला पैसा कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जाता है। EPS के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक योगदान जारी रखना होता है। जब कोई कर्मचारी 10 साल की सर्विस पूरी कर लेता है, तो वह EPS के लिए पात्र हो जाता है। EPS के तहत कर्मचारियों को 58 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 7500 रुपये पेंशन मिलती है। लेकिन यहां हम जानेंगे कि क्या 58 साल की उम्र से पहले पेंशन मिल सकती है।
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58 वर्ष की आयु से पहले पेंशन पाने की पात्रता क्या है?
EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर आप 10 साल नौकरी करते हुए EPS में योगदान करते हैं और आपकी उम्र 50 से ज़्यादा और 58 से कम है तो आप पहले भी पेंशन पा सकते हैं। लेकिन यहां आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप 58 साल की उम्र से पहले पेंशन लेते हैं तो आपको हर महीने मिलने वाली पेंशन की रकम में 4 फीसदी की कटौती होगी। इसके अलावा, अगर आप 60 साल की उम्र के बाद पेंशन लेते हैं तो आपको पूरा पैसा मिलता है, जो हर साल 4 फीसदी की दर से बढ़ता है।
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