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EPS Pension Rules: EPS pensioners can get pension from any bank in India, know details

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ईपीएस पेंशन नियमनई व्यवस्था लागू होने के बाद पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत खाते में पैसा जमा हो जाएगा।

EPS Pension Rules: प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। रिटायरमेंट के बाद अब उनके लिए EPFO ​​(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की पेंशन स्कीम EPS से पेंशन पाना बेहद आसान हो जाएगा। क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनभोगी अगले साल से किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से अपनी पेंशन ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस नए बदलाव को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 को लेकर सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) से एक प्रस्ताव मिला था। यह प्रस्ताव किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन निकालने की व्यवस्था लागू करने को लेकर था। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नई व्यवस्था EPS पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन निकालने में मदद करेगी। यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है, जिससे उन्हें काफी आसानी होगी।

78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ

अगले साल से लागू होने वाली नई व्यवस्था से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है।

नई प्रणाली कैसे काम करेगी?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेंशन वितरण की लागत कम हो जाएगी।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) केंद्र सरकार की एक पहल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रणाली शुरू करेगी। यह प्रणाली भारत में किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा 1 जनवरी, 2025 से शुरू की जाएगी।

यह भी पढ़ें- EPFO ​​पेंशनर्स घर बैठे अपलोड कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, EPFO ​​ने बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नये परिवर्तन के लाभ

PPO ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा: नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेंशनभोगियों को बैंक बदलने या दूसरे शहर में शिफ्ट होने पर अपना PPO (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) नंबर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह उन लोगों के लिए काफी सुविधाजनक होगा जो रिटायर हो चुके हैं। उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने या बैंक बदलने पर PPO ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा।

आपको बता दें कि पीपीओ एक 12 अंकों का अद्वितीय कोड है जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत प्रत्येक पेंशनभोगी को सौंपा जाता है।

पेंशन तुरंत जमा हो जाएगी: पेंशन जारी होते ही तुरंत जमा हो जाएगी, और सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह नई प्रणाली ईपीएफओ की सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम (सीआईटीईएस 2.01) का हिस्सा है और मौजूदा विकेंद्रीकृत सेटअप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। अब अगले चरण में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) शुरू होने की उम्मीद है, जिससे पेंशन वितरण की प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

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