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UP declared the Maha Kumbh area of ​​Prayagraj as a new district

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महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और 13 जनवरी को शुरू होकर 26 फरवरी को प्रयागराज में समाप्त होने वाला है।

आगामी महाकुंभ मेले से पहले, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है।

रविवार को लिया गया निर्णय, जिसके कारण नए महाकुंभ मेला जिले का गठन हुआ, आगामी महाकुंभ मेले के प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया, जिससे जनवरी 2025 में होने वाले भव्य धार्मिक आयोजन का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।

नवगठित जिला महाकुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा।

इस फैसले के पीछे की मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के आयोजन से पहले माघ मेला 2024 के दौरान व्यक्त की थी.

प्रधान मंत्री मोदी महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा करने, प्रमुख विकास कार्यों का उद्घाटन करने आदि के लिए 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं।

“मैं, रवीन्द्र कुमार मांदड़, जिला मजिस्ट्रेट, शासन के पत्र दिनांक 25 नवंबर 2024 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में, उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम, 2017 की धारा 2 (थ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए महाकुंभ मेला जिला घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करें, ”आधिकारिक सरकारी आदेश में कहा गया है।

आदेश में आगे कहा गया, ”महाकुंभ मेला जिले की सीमा इस प्रकार होगी. अनुलग्नक-I में वर्णित राजस्व ग्रामों का क्षेत्र एवं सम्पूर्ण परेड क्षेत्र महाकुम्भ मेला जिला/मेला क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा।”

“महाकुंभ मेला जिले/मेला क्षेत्र में मेला अधिकारी, कुंभ मेला, प्रयागराज को भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा-14(1) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी। संहिता, 2023 और उक्त संहिता या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां और सभी श्रेणियों के मामलों में कलेक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग करने और सभी कार्यों को करने का अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 (यूपी अधिनियम संख्या 4, 2016) द्वारा संशोधित) की धारा -12 और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत एक अतिरिक्त कलेक्टर की नियुक्ति करके कलेक्टर की उक्त जिला. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, ”आदेश आगे पढ़ें।

हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला आगामी महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू होगा और 26 फरवरी, 2025 को प्रयागराज में समाप्त होगा।

उम्मीद है कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में मील का पत्थर साबित होगा।

careermotto

A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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