Aadhaar Card New Update: Big news! Now Aadhaar cannot be used for this work, UIDAI gave the reason
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आधार कार्ड: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार को दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है। अब आधार को डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. ईपीएफओ ने जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों की सूची से आधार को हटा दिया है।
यूआईडीएआई ने जन्मतिथि प्रमाण के लिए आधार का उपयोग न करने का यह कारण बताया
अपनी खासियत के कारण आधार को आधार धारक के लिए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह एक तरह से आईडी और एड्रेस का बड़ा सबूत है. हालाँकि, इसका उपयोग जन्मतिथि (DoB) प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह नंबर भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
ईपीएफ खाते में जन्म तिथि बदलने के लिए आप इन दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट। स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्मतिथि हो।
- केंद्र/राज्य सरकार संगठनों के सेवा रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र।
- सदस्य की मेडिकल जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट।
- पासपोर्ट
- आईटी विभाग का पैन
- केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश
- केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडी-क्लेम कार्ड जिसमें फोटो और जन्मतिथि हो
- सरकार द्वारा जारी किया गया पता प्रमाण।
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