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Arvind Kejriwal Bail: Arvind Kejriwal gets bail from SC, read on which conditions the court granted bail

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. केजरीवाल मामले में SC ने बड़ा फैसला सुनाया. सीएम केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

अरविंद केजरीवाल जमानत: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। उन्होंने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने 5 सितंबर को मामले पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पढ़ें किन शर्तों पर मिली दिल्ली सीएम को जमानत

  • केजरीवाल 152 दिन बाद जेल से रिहा होंगे।
  • दोनों न्यायाधीशों ने 10-10 लाख रुपये की जमानत मंजूर की।
  • दोनों जजों के सर्वसम्मत निर्णय से निर्णय।
  • केजरीवाल 80 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहे।

ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत मिल गई है।

अगर केजरीवाल को सीबीआई केस में जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि उन्हें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस समय वे मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे।

केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। केजरीवाल ने दोनों आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया है और अपनी रिहाई और जमानत की मांग की है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर उठाए गंभीर सवाल

केजरीवाल (Kejriwal News) की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत पूछताछ के लिए नोटिस भेजे बिना किसी को सीधे गिरफ्तार करना गैरकानूनी है. सिंघवी ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो उनके भागने की कोई संभावना नहीं है.

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आप के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ‘उम्मीद’ हैं और हम उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली और आबकारी नीति ‘घोटाले’ में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 13 सितंबर की कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी। चड्ढा ने कहा, “हमें बहुत उम्मीद है। हम कल का इंतजार कर रहे हैं …

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