Bank Lockers Update: Four nominees can be given for bank locker as well, know details here
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बैंक लॉकर अपडेट: ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लॉकर किराए पर लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, लेकिन लॉकर तक पहुंचने के लिए किसी अन्य को नामित नहीं किया गया।
बैंक लॉकर: अगर एक या एक से अधिक व्यक्तियों ने बैंक में लॉकर किराए पर लिया है तो ऐसे लोग बैंक लॉकर तक पहुंच के लिए एक या अधिकतम चार लोगों को नामित कर सकते हैं। केंद्र सरकार संसद में विधेयक पारित कर ये नियम बनाने जा रही है। शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2024 पेश किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45ZE के प्रस्ताव के अनुसार, अगर एक या एक से अधिक व्यक्तियों ने किसी बैंकिंग कंपनी से लॉकर किराए पर लिया है जो कि सुरक्षित जमा तिजोरी या कहीं और स्थित है, तो एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर एक या चार से अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। ताकि लॉकर किराए पर लेने वाले व्यक्ति या सभी व्यक्तियों की मृत्यु की स्थिति में बैंकिंग कंपनी नामित व्यक्ति को बैंक लॉकर तक पहुंच दे सके और उन्हें लॉकर में मौजूद चीजों को ले जाने का अधिकार हो।
विधेयक के प्रावधान के अनुसार, बारी-बारी से एक से अधिक व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकेगा, लेकिन एक समय में केवल एक ही मनोनीत व्यक्ति का नाम प्रभावी होगा। पहले मनोनीत व्यक्ति का नाम तभी तक वैध रहेगा, जब तक वह जीवित रहेगा। दूसरे मनोनीत व्यक्ति का मनोनयन पहले मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही अस्तित्व में आएगा। उसके बाद, जिसका नाम होगा, उसे ही पहले के सभी मनोनीत व्यक्तियों की मृत्यु के बाद मनोनीत व्यक्ति माना जाएगा। यानी, जिस क्रम में मनोनीत व्यक्ति का नाम दिया गया है, उसी क्रम में यह लागू होगा। जिन मामलों में मनोनयन का क्रम नहीं दिया गया है, उनमें जिस क्रम में नाम लिखे गए हैं, उसी क्रम में मनोनयन वैध होगा।
इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंक खाताधारक एक से अधिक और अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, खाताधारक 4 से अधिक नॉमिनी के नाम घोषित नहीं कर सकेंगे। खाताधारक को प्रत्येक नॉमिनी के नाम के सामने जमा राशि का वह अनुपात घोषित करना होगा जो उसे प्राप्त होगा। खाते में जमा पूरी राशि के लिए नॉमिनी का नाम देना होगा। नॉमिनी की संख्या बढ़ाने से बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और खाते में जमा राशि सही नॉमिनी को दी जा सकेगी।