Belated ITR: Last date for filing belated return is 31 December, know the process
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विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि: विलंबित रिटर्न सुविधा ऐसे करदाताओं के लिए है जो किसी भी कारण से 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। जिन करदाताओं के खाते का ऑडिट जरूरी नहीं है, वे FY24 के लिए आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक दाखिल कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत विलंबित रिटर्न पर जुर्माने का प्रावधान है।
विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। लेकिन, कई लोग कुछ मजबूरियों के कारण समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों की सुविधा के लिए देर से रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है। लेकिन, देर से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना और ब्याज लगता है। इसे विलंबित रिटर्न कहा जाता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं.
विलंबित रिटर्न कौन दाखिल कर सकता है?
जिन करदाताओं के खाते का ऑडिट जरूरी नहीं है, वे FY24 के लिए आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक दाखिल कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत विलंबित रिटर्न पर जुर्माने का प्रावधान है। आकलन वर्ष के 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना है. 31 दिसंबर के बाद लेकिन आकलन वर्ष खत्म होने से पहले (31 मार्च से पहले) रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है. जिन लोगों की कुल आय 5 लाख रुपये तक है, उनके लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना है।
लॉस कैरी-फॉरवर्ड की कोई सुविधा नहीं
विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234ए के तहत करदाता की कर देनदारी पर ब्याज लगाया जाता है। विलंबित रिटर्न दाखिल करने का एक नुकसान यह है कि इसमें लॉस कैरी-फॉरवर्ड की कोई सुविधा नहीं है। केवल ‘हाउस प्रॉपर्टी से आय’ पर लॉस कैरी-फॉरवर्ड की सुविधा है। विलंबित रिटर्न में कोई गलती होने पर भी 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा।
दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है?
विलंबित रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सामान्य रिटर्न दाखिल करने के समान है। इसे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से दाखिल किया जा सकता है। इसके लिए करदाताओं को अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। फिर सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का चयन करना होगा। फिर आय सहित सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। फिर फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. यह ध्यान रखना होगा कि विलंबित रिटर्न केवल FY24 के लिए दाखिल किया जा सकता है।
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