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Coaching Guidelines : Guidelines proposed by the Central Government for regulation of coaching centers

कोचिंग दिशानिर्देश: कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देश।
कोचिंग दिशानिर्देश: कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देश।


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कोचिंग दिशानिर्देश: केंद्र द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए।

अब केंद्र सरकार ने निजी कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है. इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकेगा. इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इतना ही नहीं, अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के लिए दाखिला लेने की इजाजत नहीं होगी. कोचिंग सेंटर किसी भी छात्र से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे।

देशभर में नीट या जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों की बढ़ती आत्महत्या के मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटरों की मनमानी को देखते हुए केंद्र ने यह गाइडलाइन दी है. गाइडलाइंस के मुताबिक, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, एनईईटी जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और बिल्डिंग सेफ्टी से जुड़ी एनओसी होनी चाहिए। छात्रों को परीक्षाओं के दबाव और सफलता से जुड़ी समस्याओं से उबरने के लिए मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए।

पहले भी जारी की जा चुकी हैं गाइडलाइंस

कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और विनियमन 2024 के लिए दिशानिर्देश पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जा चुके हैं। कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग संस्थानों के नियमन से संबंधित कानून हैं, ऊंची फीस वसूलने वाले और जगह-जगह खुल रहे निजी कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या और वहां आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने यह मॉडल गाइडलाइन प्रस्तावित की है।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव को देखते हुए, कोचिंग सेंटरों को बच्चों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कोचिंग संस्थान अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की मदद से छात्रों को तनाव और अवसाद से बचाएंगे और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करेंगे।

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा

गाइडलाइन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम-शर्तों का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटरों को भारी जुर्माना देना होगा। कोचिंग सेंटर को पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये, दूसरे के लिए 1 लाख रुपये और तीसरे अपराध के लिए पंजीकरण रद्द करने के भारी जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा।

फीस 10 दिन के अंदर वापस कर दी जाएगी

गाइडलाइन के मुताबिक, कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकती. यदि कोई छात्र पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स बीच में छोड़ने के लिए आवेदन करता है, तो कोर्स की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा। रिफंड में हॉस्टल और मेस की फीस भी शामिल होगी.

क्लास 5 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी

किसी भी परिस्थिति में स्कूलों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के समय के दौरान कोचिंग कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा कक्षाएं नहीं चलेंगी. सुबह और देर रात की कक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों और शिक्षकों को एक सप्ताह की छुट्टी मिलेगी. त्योहारों के दौरान कोचिंग सेंटर छात्रों को परिवार से जुड़ने और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने का मौका देंगे।

16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नामांकन नहीं होगा

केंद्र द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश यह भी सुझाव देते हैं कि कोचिंग सेंटरों को माता-पिता और छात्रों से भ्रामक वादे या रैंक की गारंटी नहीं देनी चाहिए।

कम योग्यता वाले ट्यूटरों को काम पर नहीं रखा जाएगा

गाइडलाइंस में प्रस्तावित है कि स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र ने ऐसे दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है।

आंकड़े डराने वाले हैं

अकेले 2023 में, इच्छुक छात्रों के बीच आत्महत्या के 28 मामले दर्ज किए गए, जिनमें भारत के प्रसिद्ध कोचिंग बाजार कोटा, राजस्थान में सबसे अधिक मामले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस तैयार की हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

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