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Credit card rules have changed from today, know the new rules

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क्रेडिट कार्ड नियम: यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान परिदृश्य में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश पेश किए जाने के बाद की गई है। पहले, बैंक और गैर-बैंकिंग कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड के लिए एक ही कार्ड नेटवर्क के साथ साझेदारी करते थे, जिससे ग्राहकों के लिए अपने पसंदीदा कार्ड नेटवर्क को चुनने के विकल्प सीमित हो जाते थे।

Credit Card Rules: आज यानी 6 सितंबर 2024 से क्रेडिट कार्ड धारकों को अपना कार्ड नेटवर्क चुनने की आजादी मिल जाएगी। अब से क्रेडिट कार्ड यूजर नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय या मौजूदा कार्ड को रिन्यू करते समय उपलब्ध कार्ड नेटवर्क वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपे में से अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क चुन सकते हैं। यानी कार्ड को रिन्यू करते समय आप वीज़ा से मास्टरकार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं।

ये होगा फायदा

यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान परिदृश्य में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश पेश किए जाने के बाद की गई है। पहले, बैंक और गैर-बैंकिंग कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड के लिए एक ही कार्ड नेटवर्क के साथ साझेदारी करते थे, जिससे ग्राहकों के लिए अपने पसंदीदा कार्ड नेटवर्क को चुनने के विकल्प सीमित हो जाते थे।

6 मार्च के आदेश में RBI ने कार्ड जारीकर्ताओं और नेटवर्क के बीच विशेष व्यवस्था को प्रतिबंधित करने वाले नियम लागू किए। यह नया आदेश ग्राहकों को अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क चुनने की आज़ादी देता है। RBI ने अपने सर्कुलर में इस बात पर ज़ोर दिया कि कार्ड जारीकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे पात्र ग्राहकों को नया कार्ड प्राप्त करते समय या उसके बाद किसी भी समय अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प दें।

आरबीआई ने क्या कहा?

आरबीआई ने अपने ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा था कि कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से एक चुनने का विकल्प देंगे। ग्राहक इस विकल्प का इस्तेमाल कार्ड जारी करने के समय या उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। उपरोक्त शर्त 10 लाख या उससे कम सक्रिय कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होती है। यह सर्कुलर विशेष रूप से उन कार्ड जारीकर्ताओं को बाहर करता है जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड वितरित करते हैं।

ये 5 कंपनियां देती हैं कार्ड सर्विस

कार्ड नेटवर्क, जिन्हें भुगतान नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जैसे कार्ड-आधारित उत्पादों को जारी करने और संसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नेटवर्क एक बुनियादी ढांचे के रूप में काम करते हैं जो व्यापारियों, कार्डधारकों और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे सुचारू और सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित होता है।

भारत में पाँच पंजीकृत कार्ड नेटवर्क हैं जो भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर काम करते हैं। इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई शामिल हैं। ये नेटवर्क पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को सक्षम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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आरबीआई ने यह निर्णय क्यों लिया?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड बाजार में अधिक लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य विभिन्न कार्ड नेटवर्क के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। पहले बैंक ग्राहकों को सौंपे गए कार्ड नेटवर्क को चुनने के लिए जिम्मेदार थे। हालाँकि, यह बदल गया है, अब ग्राहकों को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर अपना पसंदीदा नेटवर्क चुनने की आज़ादी है।

अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए RBI की आवश्यकताओं में एक अपवाद बनाया गया है, जो अपना स्वयं का स्वतंत्र नेटवर्क संचालित करता है। अमेरिकन एक्सप्रेस को RBI द्वारा लगाए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक जैसे विभिन्न बैंकों ने RBI द्वारा निर्धारित नए दिशा-निर्देशों को पहले ही लागू कर दिया है। इन बैंकों ने अपडेट किए गए नियमों का पालन करने के लिए कदम उठाए हैं। किसी विशेष कार्ड नेटवर्क को चुनने से कार्डधारकों को कई लाभ मिल सकते हैं। इन लाभों में कार्ड की व्यापक स्वीकृति, विशेष ऑफ़र तक पहुँच और लेन-देन करने में बढ़ी हुई सुविधा शामिल है।

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