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Delhi Metro New Liquor Rules: Must know about new excise rules if carrying liquor in Metro

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अगर आप दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। मेट्रो में शराब नीति में बदलाव किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने बुधवार को शराब नीति में बदलाव किया है।

Delhi Metro: अगर आप दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. मेट्रो में शराब नीति में बदलाव किया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बुधवार को शराब नीति में बदलाव किया है. DMRC ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे. आपको बता दें कि पिछले साल DMRC ने मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह राज्य के आबकारी नियमों के खिलाफ है.

दिल्ली मेट्रो की शराब नीति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मेट्रो ट्रेनें चलती हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जैसे शहरों को जोड़ती हैं। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमें जो भी करने के लिए अधिकृत किया है, उसकी अनुमति है। उस राज्य के आबकारी नियम लागू होते हैं। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आबकारी अधिनियम के अनुसार रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है।

दिल्ली मेट्रो में कितनी शराब ले जाई जा सकती है?

आबकारी विभाग के अधिकारी ने कहा कि मेट्रो ट्रेनें दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती हैं और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा। डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि हम बोतलों की संख्या एक या दो के बारे में नहीं बता रहे हैं। चूंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे हैं, इसलिए राज्य का जो भी आबकारी कानून है, वह लागू होगा।

डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य के आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई यात्री दिल्ली से शराब की दो बोतलें लेकर ट्रेन में चढ़ता है और उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उस राज्य के आबकारी नियमों के मुताबिक उसके पास दो बोतलें हैं। इसलिए अगर शराब की केवल एक बोतल की अनुमति है, तो उसे केवल एक बोतल ही ले जानी चाहिए। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पिछले साल मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देने के बाद डीएमआरसी को नोटिस भेजा था। इससे पहले, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था।

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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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