Electoral bonds: Supreme Court rejects SBI plea, orders it to furnish details tomorrow
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चुनावी बॉन्ड: चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि बैंक 12 मार्च की शाम तक इस बारे में ब्योरा दे.
चुनावी बॉन्ड: चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि बैंक 12 मार्च की शाम तक इसकी जानकारी दे. . आयोग को ये ब्योरा 15 मार्च तक प्रकाशित करना है. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर बड़ी टिप्पणी की.
चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपसे डेटा का मिलान करने के लिए नहीं कहा, आप आदेश का पालन करें. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपको सिर्फ सीलबंद लिफाफे से डेटा निकालकर भेजना है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 26 दिन तक क्या कर रहे थे?
सीजेआई ने एसबीआई से यह भी पूछा कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या काम किया, कितना डेटा मैच किया. मिलान के लिए समय मांगना ठीक नहीं है.
30 जून तक की मोहलत मांगी गई थी
चुनावी बांड के बारे में जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत देने की मांग वाली भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे.
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