Electricity Connection Rules Change: New electricity connection to be given in in three days, Government amended rule
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बिजली कनेक्शन नियम- हाउसिंग सोसायटी, बहुमंजिला इमारतों, आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन का प्रकार चुनने का विकल्प मिलेगा।
नई दिल्ली। देश में नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिजली मंत्रालय ने कनेक्शन देने के लिए निर्धारित दिनों की संख्या कम कर दी है. अब यह महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन, नगर निगम क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में उपलब्ध होगा। छतों पर लगने वाली सोलर यूनिट के लिए भी नियम आसान बनाए गए हैं। इसके लिए सरकार ने बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि अब जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) है, वे इसे चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकेंगे।
बिजली मंत्रालय ने कहा कि नया बिजली कनेक्शन लेने की अवधि महानगरीय क्षेत्रों में सात दिन से घटाकर तीन दिन, अन्य नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन से घटाकर सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है. लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में नये कनेक्शन लेने या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन करने की समयावधि पहले की तरह 30 दिन ही रहेगी.
उपभोक्ताओं को अधिक अधिकार
हाउसिंग सोसायटी, बहुमंजिला इमारतों, आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के पास बिजली वितरण कंपनी से अपने लिए अलग सीधा कनेक्शन या पूरी सोसायटी के लिए सिंगल प्वाइंट कनेक्शन लेने का विकल्प होगा। ले जा सकते हैं। सिंगल प्वाइंट कनेक्शन से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं तथा अलग-अलग बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले टैरिफ में समानता लायी गयी है। वितरण कंपनी से सीधे कनेक्शन लेने वालों की अलग से बिलिंग होगी। इसी प्रकार, आवासीय संघ के माध्यम से बैकअप बिजली आपूर्ति के लिए अलग बिलिंग होगी और सामान्य क्षेत्र के लिए भी अलग बिलिंग होगी।
उपभोक्ता को संतुष्ट करना होगा
अगर कोई उपभोक्ता बिजली बिल को लेकर शिकायत करता है तो बिजली वितरण कंपनी को शिकायत मिलने के 5 दिन के भीतर अतिरिक्त मीटर लगाना होगा. इस मीटर के जरिए अगले 3 महीने तक उपभोक्ताओं की बिजली खपत का सत्यापन किया जाएगा. ताकि उपभोक्ताओं के बीच बिजली बिल को लेकर विश्वास पैदा हो सके.
सोलर पैनल लगाने में समय भी कम लगेगा
सरकार ने 10 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले सौर पैनलों की स्थापना के लिए सत्यापन समय सीमा को 20 से घटाकर 15 दिन कर दिया है। यदि 15 दिन के अंदर सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो यह मान लिया जाएगा कि उपभोक्ता को मंजूरी दे दी गई है।
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