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EPF Advance For Marriage: You can withdraw advance money from PF for daughter’s marriage, Know the rules

EPF Advance ForMarriage: बेटी की शादी के लिए पीएफ से निकाल सकते हैं एडवांस पैसा, जानें नियम
EPF Advance ForMarriage: बेटी की शादी के लिए पीएफ से निकाल सकते हैं एडवांस पैसा, जानें नियम


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EPF Advance ForMarriage: क्या आप भी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने में लगे हैं? यहां हम आपको बता दें कि आप अपने पीएफ या ईपीएफ खाते से अपनी बेटी की शादी के लिए एडवांस पैसा निकाल सकते हैं।

EPF Advance ForMarriage: क्या आप भी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने में लगे हैं? यहां हम आपको बता दें कि आप अपने पीएफ या ईपीएफ खाते से अपनी बेटी की शादी के लिए एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। आपातकालीन या बड़े खर्चों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पहले ही पैसा निकाला जा सकता है। यहां हम आपको उन सरकारी नियमों के बारे में बता रहे हैं कि आप किस आपात स्थिति में ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं।

ईपीएफ सदस्य निम्नलिखित कारणों से अपने ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं।

आपात चिकित्सा

शिक्षा

शादी

जमीन खरीदने के लिए

घर का नवीनीकरण

बेरोजगारी

बच्चों की शादी

सदस्यता के 7 वर्ष पूरे होने पर सदस्य ईपीएफ से अग्रिम राशि निकाल सकता है।

आप अग्रिम का दावा कब कर सकते हैं?

  • शादी के लिए ईपीएफ अग्रिम
  • ईपीएफ सदस्य की शादी
  • पुत्र/पुत्री का विवाह
  • भाई/बहन की शादी
  • EPF से निकाल सकते हैं इतना पैसा!
  • आप 50% तक एडवांस निकाल सकते हैं

घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए ईपीएफओ के नियम

आप अपना घर खरीदने के लिए अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ योजना की धारा 68बीबी के अनुसार, आप अपना होम लोन चुकाने के लिए ईपीएफ से पैसा भी ले सकते हैं। इसके लिए घर आपके व्यक्तिगत या संयुक्त नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए. होम लोन आवेदक के पास कम से कम दस साल का पीएफ अंशदान का रिकॉर्ड होना चाहिए। लगातार पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद निकाली गई पीएफ की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

इस तरह आप पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं

पीएफ से एडवांस पैसा निकालने के लिए www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज के ऊपरी कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें। आपको लॉगइन करना होगा

चरण 1- अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ यूएएन सदस्य पोर्टल पर साइन इन करें।

स्टेप 2- ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर क्लिक करें और ईपीएफ से पीईपी एडवांस निकालने के लिए फॉर्म चुनें। ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘क्लेम फॉर्म (फॉर्म-31, 19,10सी और 10डी)’ चुनें।

चरण 3- दी गई विंडो में अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें।

  • वेरिफिकेशन के बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
  • ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस चुनें (फॉर्म 31)
  • अपना कारण चुनें और वह राशि दर्ज करें जिसे आप निकालना चाहते हैं। चेक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें और अपना पता लिखें।
  • गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें और आधार से जुड़े मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी लिखें।
  • आपका दावा दायर कर दिया गया है. कुछ ही दिनों में पीएफ क्लेम का पैसा आ जाएगा.

ईपीएफ से पैसा सोच-समझकर निकालें क्योंकि एक बार पैसा निकालने के बाद आप इसमें वापस पैसा नहीं डाल सकते। ईपीएफ एडवांस का लाभ उठाने के लिए सदस्य को नियोक्ता या कंपनी को फॉर्म 31 जमा करना होगा। इसके बाद नियोक्ता आवेदन का सत्यापन करेगा और उसके बाद इसे मंजूरी के लिए ईपीएफओ के पास जमा करेगा। मंजूरी मिलते ही ईपीएफ अग्रिम धनराशि सदस्य के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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