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EPF Claim Rejection Reason: Your EPF withdrawal claim may be rejected due to these reasons, avoid mistake like this

EPF Claim Rejection Reason: इन कारणों से खारिज हो सकता है आपका ईपीएफ निकासी दावा, इस गलती से बचें
EPF Claim Rejection Reason: इन कारणों से खारिज हो सकता है आपका ईपीएफ निकासी दावा, इस गलती से बचें


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ईपीएफ क्लेम रिजेक्शन का कारण: कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं जैसे बैंक डिटेल अपडेट न होना, हस्ताक्षर स्पष्ट न होना या केवाईसी में जानकारी अधूरी होना।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) भारत सरकार द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है। ईपीएफओ सदस्यों को उनके कर्मचारी पेंशन फंड (ईपीएफ) खाते में हर महीने एक निश्चित राशि जमा होती है। आवश्यकता पड़ने पर नियमों का पालन करते हुए इसे कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जरूरत के वक्त ईपीएफओ के पास क्लेम किया जाता है और किसी कारणवश ईपीएफओ द्वारा क्लेम खारिज कर दिया जाता है. आपका ईपीएफ क्लेम खारिज होने के कई कारण हो सकते हैं. आइए जानते हैं किन कारणों से आपका दावा खारिज हो सकता है और इससे कैसे बचें?

ऑनलाइन ईपीएफ दावा अस्वीकृति के कारण

1. गलत या अपूर्ण केवाईसी

आपके ईपीएफ दावे को खारिज करने का एक मुख्य कारण गलत केवाईसी दस्तावेज जमा करना है। यदि आपका केवाईसी विवरण अधूरा है और वैध नहीं है, तो ईपीएफओ आपके निकासी दावे को अस्वीकार कर सकता है। इसलिए, दावा करने से पहले हमेशा केवाईसी संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें।

2. UAN को आधार से लिंक न करना

अगर आपका आधार यूएएन से लिंक नहीं है तो आपका दावा ईपीएफओ द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको अपने यूएएन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए।

3. निकासी नियमों का पालन न करना

पेंशन पर कुल राशि का दावा करने के लिए, आपको कम से कम 6 महीने तक रोजगार बनाए रखना होगा। यह अनिवार्य है कि 6 महीने पूरे होने से पहले आप फॉर्म 19 का उपयोग करके आवेदन करें, न कि फॉर्म 10सी का। ध्यान दें कि फॉर्म 19 अंतिम निपटान (छोड़ने, सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के लिए) के लिए है, फॉर्म 10 सी पेंशन निकासी के लिए है, और फॉर्म 31 आंशिक निकासी के लिए है।

4. बेमेल जानकारी

यदि दावा करते समय दी गई जानकारी ईपीएफ डेटाबेस में दर्ज विवरण से मेल नहीं खाती है, तो दावा खारिज भी किया जा सकता है। यह जांचना और सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्मतिथि और ईपीएफ खाता संख्या, आपके ईपीएफ खाते से मेल खाते हैं।

ईपीएफ का पैसा कब निकाला जा सकता है?

ईपीएफ खाते में जमा रकम आंशिक या पूरी तरह निकाली जा सकती है. पीएफ फंड तब निकाला जा सकता है जब कर्मचारी रिटायर हो जाए या लगातार 2 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहे। वहीं, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान आदि परिस्थितियों में रकम का कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है।

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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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