EPFO: How much pension will you get before 58 years of age? Know these rules related to pension
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EPFO: 10 साल तक अंशदान करने वाले लोग रिटायरमेंट के बाद EPFO से पेंशन पाने के हकदार हैं। आमतौर पर EPFO से यह पेंशन 58 साल की उम्र में मिलती है। लेकिन आप चाहें तो 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन क्लेम कर सकते हैं।
EPFO: अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आप हर महीने EPF में योगदान देते होंगे. लगातार 10 साल तक योगदान देने वाले लोग रिटायरमेंट के बाद EPFO से पेंशन पाने के हकदार होते हैं. आमतौर पर EPFO से यह पेंशन 58 साल की उम्र में मिलती है. पेंशन की गणना सदस्य की पेंशन योग्य सेवा के आधार पर की जाती है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 58 साल से पहले या बाद में भी पेंशन ले सकता है. इसके लिए अर्ली पेंशन का विकल्प होता है. लेकिन ऐसी स्थिति में आपको 58 साल की उम्र में मिलने वाली पेंशन नहीं मिलती है. जानिए EPFO पेंशन से जुड़े नियम.
ये है अर्ली पेंशन का नियम
अगर आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तभी आप अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कम पेंशन मिलती है। 58 साल की उम्र से आप जितनी जल्दी पैसा निकालेंगे, हर साल 4% की दर से आपकी पेंशन उतनी ही कम होगी। मान लीजिए कोई EPFO सदस्य 56 साल की उम्र में घटी हुई मासिक पेंशन निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा। अर्ली पेंशन पाने के लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा और अर्ली पेंशन के लिए फॉर्म और 10D का विकल्प चुनना होगा।
60 वर्ष की आयु में मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन
अगर कर्मचारी 58 साल के बाद भी नौकरी में है तो वह दो साल और यानी 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन रोक सकता है और 60 साल की उम्र तक पेंशन फंड में अपना योगदान जारी रख सकता है. ऐसी स्थिति में कर्मचारी को ज्यादा पेंशन लेने का विकल्प मिलता है. नियम के मुताबिक 58 साल की उम्र के बाद हर साल 4 फीसदी की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है. ऐसे में अगर कर्मचारी 59 साल की उम्र में पेंशन लेता है तो उसे 4 फीसदी की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है, जबकि 60 साल की उम्र में उसे 8 फीसदी की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है.
यदि नौकरी 10 वर्ष से कम की हो तो पेंशन फंड का क्या होगा?
अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है और उसके बाद आपने ईपीएफओ में कोई योगदान नहीं किया है तो आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प हैं। पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि अगर आपको लगता है कि भविष्य में आप फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगे तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसे में जब भी आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी से लिंक कर सकते हैं। इससे 10 साल की नौकरी अवधि में जो भी कमी रह जाती है, उसे अगली नौकरी में पूरा किया जा सकता है और 58 साल की उम्र में पेंशन पाने के योग्य बन सकते हैं।