EPFO issued new circular: EPFO removes Aadhar from document list of date of birth, check new list
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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है. ईपीएफओ भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है। ईपीएफओ ने आधार को जन्मतिथि के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है।
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है. ईपीएफओ भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है। ईपीएफओ ने आधार को जन्मतिथि के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है। अब EPFO में जन्मतिथि के सबूत के तौर पर आधार नहीं लिया जाएगा. आपको इसके स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराना होगा. यूआईडीएआई से प्राप्त पत्र के अनुसार, आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से हटाने की जरूरत है। जन्म तिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार को हटाया जा रहा है।
ईपीएफ खाते में जन्म तिथि बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट। स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्मतिथि हो।
- केंद्र/राज्य सरकार संगठनों के सेवा रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र।
- सदस्य की मेडिकल जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट।
- पासपोर्ट
- आईटी विभाग का पैन
- केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश
- केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडी-क्लेम कार्ड जिसमें फोटो और जन्मतिथि हो
- सरकार द्वारा जारी किया गया पता प्रमाण।
UIDAI ने DOB प्रूफ के लिए आधार को लेकर कही ये बात?
आधार को इसकी विशिष्टता के कारण आधार धारक के लिए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में मान्यता दी जाती है, जिससे यह आईडी का एक रूप बन जाता है। हालाँकि, इसका उपयोग जन्मतिथि (DoB) प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह नंबर भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
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