EPFO pensioners get big relief! From this date they can get pension from any bank in the country, know details
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मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी गई है। वे एक जनवरी 2025 से देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को यह जानकारी दी। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंडाविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह ईपीएफओ की निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के अध्यक्ष भी हैं। बयान के मुताबिक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से देश भर में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का वितरण संभव होगा।
इस पहल से पेंशनर्स को मिलेगी सुविधा
मंत्री ने कहा, सीपीपीएस की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशनभोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करती है। यह प्रणाली एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है।” उन्होंने कहा कि यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नौकरी के बाद घर लौटने वालों को राहत
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी एकीकृत प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में यह सुविधा 1 जनवरी, 2025 से शुरू की जाएगी। अगले चरण में, सीपीपीएस आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में एक सहज परिवर्तन लाएगा।
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बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई व्यवस्था मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से पेंशन वितरण लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।
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