EPFO UAN: Important news! It is very important to merge more than one UAN, know the merger process
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EPFO: अगर एक से ज्यादा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हैं तो उन्हें मर्ज करना बहुत जरूरी है. इस एप्लिकेशन को बनाने के लिए आपको एक छोटी सी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आइये इसे समझते हैं.
EPFO: केंद्र सरकार ने कंपनियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी किया था. यह नंबर किसी भी कर्मचारी के लिए बहुत उपयोगी है। यूएएन नंबर से आप पीएफ खाते का बैलेंस और ब्याज आसानी से चेक कर सकते हैं। हालाँकि, कई बार नौकरी बदलने के कारण कर्मचारियों के लिए एक से अधिक यूएएन नंबर बन जाते हैं। ऐसे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आप इन्हें आसानी से मर्ज कर सकते हैं. आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं.
पुरानी संगति के कारण परेशानियां आती हैं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) यह 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) जारी करता है। यूएएन ईपीएफ की पहचान करता है और उसे सुरक्षित रखता है। यूएएन के जरिए आप किसी भी समय अपने पीएफ का पैसा आसानी से निकाल या ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूएएन आपके पूरे करियर के दौरान एक समान रहता है। लेकिन, कुछ मामलों में कर्मचारियों के लिए एक से अधिक यूएएन बनाए गए हैं। ऐसा आपकी पुरानी संगत के कारण होता है. ऐसे लोगों को अपना यूएएन मर्ज कर लेना चाहिए नहीं तो भविष्य में दिक्कत आ सकती है।
ऐसे बंद कर सकते हैं अपना पुराना UAN नंबर
अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हुई है तो नई कंपनी को अपना पुराना यूएएन नंबर दे दें। पुरानी कंपनी के पीएफ खाते में जमा पैसे को नए खाते में भी ट्रांसफर किया जा सकता है. आइए समझते हैं कि एक से अधिक यूएएन को कैसे मर्ज किया जाए।
सबसे पहले आपको मेंबर सर्विस पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करना होगा।
- आपकी निजी जानकारी स्क्रीन पर दिखने लगेगी. साथ ही नई कंपनी में बनाया गया ईपीएफ अकाउंट भी नजर आ जाएगा. इसमें पुरानी कंपनी का फंड ट्रांसफर किया जा सकता है.
- ट्रांसफर के लिए नई या पुरानी कंपनी से सर्टिफिकेट देना होगा.
इसके बाद आपको पुरानी सदस्य आईडी दर्ज करनी होगी और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा।
फिर Get OTP पर क्लिक करते ही अपने मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और सबमिट करें। - इससे आपका अनुरोध सबमिट हो जाएगा और आपकी नई कंपनी को इसे प्रमाणित करना होगा। आपकी कंपनी से प्रमाणित होने के बाद ईपीएफओ आपके कई खातों के विलय की प्रक्रिया शुरू कर देगा। कुछ दिनों के बाद आप ईपीएफओ की वेबसाइट से ही अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
आप इस तरह भी आवेदन कर सकते हैं
इसके अलावा आप uanepf@epfindia.gov.in पर ईमेल भेजकर भी यही आवेदन कर सकते हैं। इस ईमेल में आपको अपने नए और पुराने यूएएन की जानकारी देनी होगी। यदि आपके पास एक से अधिक पुराने ईपीएफ खाते हैं, तो आपको उन सभी के लिए अलग-अलग विलय अनुरोध जमा करना होगा। अगर आप अपना यूएएन नंबर भूल गए हैं तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 01122901406 पर मिस्ड कॉल देकर अपना यूएएन नंबर जान सकते हैं।
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