FD: Nominee cannot inherit the property, will not get rights on bank FD and property also.
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एफडी: कई लोग अपने बीमा, बैंक एफडी और संपत्ति समेत अन्य चल-अचल संपत्ति के लिए नॉमिनी बनाते हैं। कई लोगों को यह वसीयत का मसौदा तैयार करने जैसा लगता है।
दरअसल ऐसा नहीं है. आपको बता दें कि नामांकित व्यक्ति केवल एक ट्रस्टी होता है, जिसे संपत्ति को वसीयत में उल्लिखित कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच या उत्तराधिकार के कानूनों के अनुसार वितरित करना होता है।
नामांकित व्यक्ति कौन है?
नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जो आपकी मृत्यु के बाद बीमा कंपनी, बैंक एफडी और संपत्ति से प्राप्त धन को आपके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करता है। वह उस रकम का कानूनी मालिक नहीं है,
यह सिर्फ एक भरोसा है. सरल शब्दों में, नामांकित व्यक्ति एक देखभालकर्ता की तरह होता है, जो हमारी अनुपस्थिति में हमारी बचत हमारे प्रियजनों को सौंप देता है।
बीमा के मामले में पैसा किसे मिलेगा?
अधिवक्ता जीतेंद्र समाधिया बताते हैं कि बीमा अधिनियम, 1939 की धारा 39 के अनुसार, बीमा कंपनी को पॉलिसी में उल्लिखित नामांकित व्यक्ति को राशि का भुगतान करना होता है। नामांकित व्यक्ति इस राशि को कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित करेगा,
जिनका उल्लेख पॉलिसीधारक की वसीयत में किया जाता है। वसीयत के अभाव में, विरासत कानून लागू होंगे, और पैसा पॉलिसीधारक के उत्तराधिकारियों के बीच तदनुसार वितरित किया जाएगा।
संपत्ति के मामले में
जितेंद्र समाधिया के मुताबिक, संपत्ति के मामले में वसीयत और उत्तराधिकार कानून काम करते हैं, नॉमिनी की कोई खास भूमिका नहीं होती. हालाँकि, यदि आप एक सहकारी आवास सोसायटी में रहते हैं, तो आपको एक नामांकित व्यक्ति नियुक्त करना आवश्यक है।
हाउसिंग सोसाइटी में संपत्ति का नामांकित व्यक्ति स्वयं उसका उत्तराधिकारी नहीं बनता है। मालिक की मृत्यु पर, हाउसिंग सोसाइटी को मृतक के शेयरों को नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित करना होता है, जो बदले में उन्हें कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करता है।
बैंक खाते, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश
यहां तक कि बैंक खातों, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेशों के मामले में भी नामांकित व्यक्ति स्वचालित रूप से उनका मालिक नहीं बन जाता है। आरबीआई की गाइडलाइंस में यह साफ कर दिया गया है.
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) को लेकर अलग-अलग नियम हैं।
ईपीएफ के मामले में, राशि केवल नामांकित व्यक्ति को प्राप्त होती है। नियमों के मुताबिक, आप अपने ईपीएफ खाते में परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित नहीं कर सकते हैं।
आप परिवार के एक से अधिक सदस्यों को भी नामांकित कर सकते हैं और उनके बीच ईपीएफ राशि को विभाजित करने के लिए अनुपात निर्दिष्ट कर सकते हैं। ऐसे में परिवार का यही सदस्य इस पैसे का वारिस भी बन जाता है.
नामांकित व्यक्ति महत्वपूर्ण क्यों है?
नॉमिनी का काम उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही शुरू होता है जिसके नाम पर बीमा पॉलिसी या अन्य संपत्ति है। बीमा कंपनी से बीमा का पैसा निकालना आसान नहीं है।
ऐसे में नॉमिनी होने से यह प्रक्रिया आसान हो जाती है. नॉमिनी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार वालों को कानूनी पचड़े में न पड़ना पड़े.
वसीयत के अभाव में नामित व्यक्ति संपत्ति किसे देगा?
ऐसे मामले में, संपत्ति को भारतीय उत्तराधिकार कानून, हिंदू कानून और मोहम्मडन कानून के अनुसार विभाजित किया जाता है।
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