Finance Ministry issued new guidelines for opening Sukanya Samriddhi Yojana account, know full details
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सुकन्या समृद्धि योजना खातावित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि खाते समेत सभी छोटे बचत खातों के नियमों में बदलाव किया है। सभी डाकघरों को नए नियमों का तुरंत पालन करने को कहा गया है।
सुकन्या समृद्धि योजना खाता: भारत सरकार ने बेटियों के हित में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। यह अद्भुत योजना बेटियों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। अब वित्त मंत्रालय ने इस योजना से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। साथ ही आर्थिक मामलों के विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी कर सभी डाकघरों से नए निर्देशों के अनुसार काम करने की अपील की है।
यदि दो सुकन्या खाते हैं तो वे बंद हो जाएंगे
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सभी छोटे बचत खातों पर नए नियम लागू होंगे। ऐसे में सुकन्या समृद्धि खाते से जुड़े निवेशकों को भी इनके बारे में पता होना चाहिए। नई गाइडलाइन के मुताबिक, दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या खाते को अब माता-पिता या किसी कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। अगर दो सुकन्या खाते खुल गए हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ऐसे खातों को नियमों के खिलाफ माना जाएगा।
पैन और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी सुकन्या समृद्धि खातों से माता-पिता या अभिभावक का पैन और आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत उनका पैन और आधार नंबर मांगें। सभी डाकघरों को नए नियमों के बारे में सभी खाताधारकों को तुरंत सूचित करने को कहा गया है। सर्कुलर के मुताबिक, अनियमित खातों को नियमित करने का अधिकार सिर्फ वित्त मंत्रालय के पास है। ऐसे में सभी अनियमित खातों की जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए।
सुकन्या खाते पर मिल रहा है 8.2 फीसदी ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 रुपये महीने से लेकर 1.5 लाख रुपये सालाना तक जमा कर सकते हैं। इस तिमाही में सुकन्या खाते पर 8.2 फीसदी ब्याज मिल रहा है। यह खाता बेटी के 21 साल के होने पर मैच्योर होता है। इसके अलावा बेटी के 18 साल के होने पर इस खाते में जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है। इस खाते को खोलने के लिए आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही आपको माता-पिता या अभिभावक का पैन और आधार कार्ड भी देना होगा।
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