Finance Ministry issued new guidelines for Sukanya Samriddhi Yojana account, know full details
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सुकन्या समृद्धि योजना खाता: वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि खाते समेत सभी छोटे बचत खातों के नियम बदल दिए हैं। सभी डाकघरों से नए नियमों का तुरंत पालन करने को कहा गया है.
सुकन्या समृद्धि योजना खाता: भारत सरकार ने बेटियों के हित में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। यह अद्भुत योजना बेटियों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। अब वित्त मंत्रालय ने इस योजना से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है. साथ ही आर्थिक मामलों के विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर सभी डाकघरों से नए निर्देशों के मुताबिक काम करने की अपील की है.
अगर दो सुकन्या खाते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक नए नियम सभी छोटे बचत खातों पर लागू होंगे. ऐसे में सुकन्या समृद्धि खाते से जुड़े निवेशकों को भी इनके बारे में जानना चाहिए. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या खाते को अब माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम ट्रांसफर करना होगा। अगर दो सुकन्या खाते खोले गए हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा. ऐसे खाते नियमों के विरुद्ध माने जायेंगे.
पैन और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी सुकन्या समृद्धि खातों में माता-पिता या अभिभावक का पैन और आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत उनका पैन और आधार नंबर मांग लें. सभी डाकघरों को नए नियमों के बारे में सभी खाताधारकों को तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है। सर्कुलर के मुताबिक अनियमित खातों को नियमित करने का अधिकार सिर्फ वित्त मंत्रालय के पास है. ऐसे में सभी अनियमित खातों की जानकारी उन्हें दी जाये.
सुकन्या खाते पर 8.2 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है
सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 रुपये प्रति माह से लेकर 1.5 लाख रुपये सालाना तक जमा कर सकते हैं. इस तिमाही में सुकन्या खाते पर 8.2 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. यह खाता तब परिपक्व होता है जब बेटी 21 वर्ष की हो जाती है। इसके अलावा, जब बेटी 18 वर्ष की हो जाती है तो इस खाते से 50% राशि निकाली जा सकती है। इस खाते को खोलने के लिए आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही, आपको माता-पिता या अभिभावक का पैन और आधार कार्ड भी देना होगा।
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