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Flight Delay Rules: Rules for flight delays changed by BCAS, now passengers can exit from airport departure gates

उड़ान विलंब नियम
उड़ान विलंब नियम


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फ्लाइट डिले का नियम बदला: हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट लेट होने के बाद लोग टरमैक पर बैठकर खाना खाने लगे. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है.

फ्लाइट डिले नियम बदला: ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने देश के एविएशन सेक्टर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके जरिए यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। अब बोर्डिंग के बाद अगर फ्लाइट में देरी होती है तो वे प्लेन से बाहर निकलकर एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट से बाहर जा सकते हैं। नए नियम के चलते अब यात्रियों को हवाई जहाज में चढ़ने के बाद काफी देर तक अंदर बैठे नहीं रहना पड़ेगा. हाल ही में यात्रियों के विमान में चढ़ने के बाद फंसे रहने के कई मामले सामने आए थे. इसके चलते नियमों में बदलाव करना पड़ा है.

बोर्डिंग के बाद आपको ज्यादा देर तक प्लेन के अंदर नहीं बैठना पड़ेगा.

बीसीएएस के निदेशक जुल्फिकार हसन ने कहा कि ये दिशानिर्देश एयरलाइंस और हवाईअड्डा संचालकों को 30 मार्च को जारी किए गए थे। ये नियम अब लागू किए जाएंगे और यात्रियों की समस्याओं को कम करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों को विमान में चढ़ने के बाद काफी देर तक अंदर बैठे नहीं रहना पड़ेगा. दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए हवाईअड्डा संचालकों को स्क्रीनिंग समेत बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि, यात्रियों को विमान से उतरने की इजाजत केवल एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियां ​​ही दे सकेंगी।

क्यों बदलना पड़ा नियम?

इस साल जनवरी में उड़ान में देरी की कई घटनाएं सामने आईं। इसके बाद यात्री एयरपोर्ट के टरमैक पर ही बैठकर खाना खाने लगे. कई यात्री इंडिगो विमान से बाहर आ गए और मुंबई एयरपोर्ट के टरमैक पर बैठ गए. ये फ्लाइट गोवा से दिल्ली जा रही थी और काफी लेट थी. इस घटना पर संज्ञान लेते हुए बीसीएएस ने इंडिगो और एमआईएएल पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

नई गाइडलाइंस में और क्या बदलाव हुआ

नई गाइडलाइंस में कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं.

  • एयरपोर्ट पर स्मार्ट सिक्योरिटी लेंस लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों का अनुभव बेहतर हो सके.
  • बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इसी महीने फुल बॉडी स्कैनर काम करना शुरू कर देंगे।
  • इसके अलावा उन हवाईअड्डों पर भी स्कैनर लगाए जाएंगे जहां सालाना यात्री यातायात 50 लाख से अधिक है।
  • BCAS ने 7 एयरलाइंस को विमान लैंड होने के बाद लोगों का बैग समय पर पहुंचाने का भी निर्देश दिया है.
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