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Gratuity rules, know your monthly deduction and when you get payout

ग्रेच्युटी नियम, अपनी मासिक कटौती जानें और आपको भुगतान कब मिलेगा
ग्रेच्युटी नियम, अपनी मासिक कटौती जानें और आपको भुगतान कब मिलेगा


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सैलरी में ग्रेच्युटी: नौकरीपेशा लोगों को कंपनी की ओर से ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर महीने आपकी सैलरी से ग्रेच्युटी का पैसा काटा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी सैलरी से ग्रेच्युटी की कितनी रकम कटती है और कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ कब मिलता है। आइये इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

जब भी हम किसी नई कंपनी से जुड़ते हैं तो ऑफर लेटर बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ऑफर लेटर में कंपनी सीटीसी, होम रेंट अलाउंस (एचआरए), बेसिक सैलरी और कई अन्य सुविधाओं की जानकारी देती है।

इन सुविधाओं के बीच एक और सुविधा है जिस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं।

हम बात कर रहे हैं ग्रेच्युटी की. ग्रेच्युटी भी एक तरह का भत्ता है. कृपया ध्यान दें कि ग्रेच्युटी की राशि आपके वेतन से काट ली जाती है। यह जानकारी कंपनी ने ऑफर लेटर के साथ दी है।

आपके वेतन से कटी ग्रेच्युटी की रकम की जानकारी आपको ऑफर लेटर में मिल जाएगी. आइए इस लेख में इन सवालों के जवाब जानते हैं।

ग्रेच्युटी की राशि क्या है?

कंपनी ऑफर लेटर में ही बता देती है कि सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) में ग्रेच्युटी का हिस्सा कितना है। जब भी किसी कर्मचारी को वेतन मिलता है तो उसमें से ग्रेच्युटी की रकम पहले ही काट ली जाती है. दरअसल, कई कंपनियां बेसिक सैलरी का 4.81 फीसदी ग्रेच्युटी के तौर पर देती हैं.

सरकार ने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी एक्ट भी बनाया है. ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के मुताबिक हर महीने मूल वेतन का 4.81 फीसदी ग्रेच्युटी के लिए काटा जाता है.

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपये है तो ग्रेच्युटी का हिस्सा 4.81 फीसदी होगा. यानी ग्रेच्युटी फंड में सालाना 24,050 रुपये जमा होंगे. इसका मतलब है कि कंपनी हर महीने व्यक्ति की सैलरी से 2,000 रुपये ग्रेच्युटी के तौर पर काटती है.

हालांकि ग्रेच्युटी देना कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन कंपनी यह रकम कर्मचारी की सैलरी से काट लेती है।

ग्रेच्युटी राशि कब मिलती है?

ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अनुसार, कंपनी को अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्रावधान रखना आवश्यक है। इसी वजह से हर महीने कर्मचारी की सैलरी से ग्रेच्युटी की रकम काट ली जाती है.

जब कोई कर्मचारी एक ही कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करता है तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। अगर वह 5 साल से पहले नौकरी छोड़ता है या कंपनी बदलता है तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा.

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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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