HRA tax exemption: Good news! Finance Minister may hike employees HRA tax exemption limit, know update
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बजट 2024 से उम्मीदें: वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो अलग-अलग शहरों में काम करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी है. खासतौर पर बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है।
बजट का इंतजार अब खत्म होने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. केंद्रीय बजट से विभिन्न क्षेत्रों और करदाताओं को काफी उम्मीदें हैं. लेकिन ये उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा. इससे पहले सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। बजट में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर बदलाव देखने को मिल सकता है.
नौकरीपेशा के लिए क्या होने वाला है?
वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो अलग-अलग शहरों में काम करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी है. खासतौर पर बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। बजट 2024 में वित्त मंत्री एचआरए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में बदलाव कर सकते हैं. फिलहाल गैर-मेट्रो शहरों में काम करने वालों को मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। मेट्रो शहरों के अलावा अन्य शहरों में रहने वाले निवासियों के लिए भी घोषणा संभव है।
HRA में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी
मौजूदा व्यवस्था में मकान किराया भत्ते को लेकर मेट्रो और गैर-मेट्रो शहरों के लिए नियम बनाए गए हैं. 4 मेट्रो शहरों में बेसिक-डीए मिलाकर एचआरए के तहत 50 फीसदी तक टैक्स छूट मिलती है. वहीं, अन्य शहरों में बेसिक-डीए समेत एचआरए में 40% छूट का प्रावधान है। अब बजट में गैर-मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एचआरए छूट की सीमा भी 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है. इसके अलावा गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एचआरए में हर साल मिलने वाली 60 हजार रुपये की छूट को भी बढ़ाया जा सकता है।
गैर वेतनभोगी लोगों को उपहार मिल सकता है
गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एचआरए पर टैक्स छूट की सीमा 60 हजार रुपये है। बजट में इसे बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल सेक्शन 80GG के तहत गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों को हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA पर टैक्स छूट मिलती है. प्रति माह सीमा 5000 रुपये और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 हजार रुपये है। इस सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है.
एचआरए में आयकर कटौती कैसे प्राप्त करें?
एचआरए पर आयकर का दावा करने की शर्त यह है कि करदाता किराए के घर में रहता है। आयकर अधिनियम की धारा 10 (13ए) के तहत एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) से कर छूट का दावा किया जा सकता है। कुल कर योग्य आय की गणना कुल आय से एचआरए घटाकर की जाती है।
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