Income Tax 2024: Difference between income and transactions filed under revised returns, know details
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आयकर 2024: अगर आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी आय और भुगतान किए गए कर के बीच अंतर के संबंध में आयकर विभाग से कोई एसएमएस या ई-मेल प्राप्त हुआ है, तो आप 31 दिसंबर तक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। रिटर्न दाखिल करते समय वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) जरूर जांच लें। आइये इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।
आयकर 2024: अगर आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी आय और भुगतान किए गए कर के बीच अंतर के संबंध में आयकर विभाग से कोई एसएमएस या ई-मेल प्राप्त हुआ है, तो आप 31 दिसंबर तक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। संशोधित रिटर्न दाखिल करते समय, विभाग द्वारा जारी अपना वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) अवश्य जांच लें, जो आपकी आय और आपके लेनदेन का विवरण देता है। अगर रिटर्न में दिखाई गई आपकी आय इस विवरण से मेल नहीं खाती है, तो विभाग आपको 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल करने का मौका दे रहा है।
इसी तरह अगर आपके पास वित्त वर्ष 2021-22 के रिटर्न को लेकर कोई ईमेल या एसएमएस आया है तो विभाग आपको इसके संशोधित रिटर्न के लिए अगले साल 31 मार्च तक का मौका दे रहा है.
विभाग का कहना है कि यदि करदाता एआईएस में दिए गए विवरण से सहमत नहीं है तो वह पोर्टल पर इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। विभाग का कहना है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके उच्च मूल्य के लेनदेन एआईएस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया है या उस लेनदेन के अनुसार अपनी आय नहीं दिखाई है।
विभाग ने कहा है कि लोग रिटर्न दाखिल करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स विभाग नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए अपनी आय से कम टैक्स भरने वालों पर भी कड़ी नजर रख रहा है. विभाग अपने सिस्टम के जरिए उन लोगों की भी पहचान कर रहा है, जिन्होंने पिछले चार साल में घूमने-फिरने और गहनों और अन्य चीजों की खरीदारी में काफी नकदी का इस्तेमाल किया है, लेकिन वे कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं.
आयकर विभाग ने FAQ जारी किया
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आयकर विभाग ने कहा है कि 22 जुलाई, 2024 तक लंबित सभी अपीलें (चाहे उनका निपटारा कर दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो) विवाद से विश्वास योजना के तहत पात्र होंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विवाद से विश्वास योजना, 2024 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक नया सेट जारी किया है, जिसके तहत विवाद समाधान योजना का लाभ उठाने के इच्छुक करदाताओं को 31 दिसंबर तक एक घोषणा पत्र दाखिल करना होगा।
सीबीडीटी ने कहा कि उसे योजना के बारे में कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जागरूकता पैदा करने में मदद करेंगे। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई करदाता विवाद से विश्वास योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र था और उसकी अपील 22 जुलाई, 2024 तक लंबित थी (भले ही करदाता द्वारा घोषणा दाखिल करने से पहले अपील का निपटारा कर दिया गया हो), ऐसे मामले योजना के तहत निपटान के लिए पात्र माना जाएगा और विवादित कर की गणना उसी तरह की जाएगी जैसे कि अपील का निपटारा होना अभी बाकी है।
सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि विवादित राशि के कम दर पर भुगतान की पात्रता के लिए 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले घोषणा दाखिल करना अनिवार्य है, उस तारीख से पहले नहीं।
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