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Income Tax: Good news for taxpayers! You will get a benefit of Rs 50 thousand in the new tax regime, know update

इनकम टैक्स: करदाताओं के लिए अच्छी खबर!  नई टैक्स व्यवस्था में मिलेगा 50 हजार रुपये का फायदा, जानें अपडेट
इनकम टैक्स: करदाताओं के लिए अच्छी खबर! नई टैक्स व्यवस्था में मिलेगा 50 हजार रुपये का फायदा, जानें अपडेट


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टैक्सपेयर्स को खुश करने के लिए सरकार बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था में मामूली बदलाव कर सकती है. इसमें मौजूदा टैक्स छूट को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. नई कर व्यवस्था में मौजूदा कर छूट 7 लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है. आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

करदाताओं के लिए अच्छी खबर है. आने वाले बजट में उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यह चुनावी साल है इसलिए सरकार करदाताओं को लुभाने की कोशिश करेगी. इसलिए बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं. सूत्रों की मानें तो 1 फरवरी को पेश होने वाले वोट ऑन अकाउंट बजट में नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव हो सकता है. मौजूदा टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. इस बदलाव के लिए सरकार नया वित्त विधेयक ला सकती है. सूत्रों की मानें तो इसे बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में रखा जा सकता है.

क्या बदलने वाला है?

टैक्सपेयर्स को खुश करने के लिए सरकार बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था में मामूली बदलाव कर सकती है. इसमें मौजूदा टैक्स छूट को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. नई कर व्यवस्था में मौजूदा कर छूट 7 लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है. मतलब 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। इससे पहले सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी. इसमें धारा 87(ए) में छूट 12500 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दी गई.

8 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होगी

आने वाले वित्त वर्ष में 8 लाख रुपये तक की सैलरी टैक्स फ्री हो सकती है. टैक्स विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर बजट में ऐसा प्रावधान किया गया तो छूट की सीमा 8 लाख रुपये तक हो सकती है. मौजूदा व्यवस्था में 7.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है. इसमें बुनियादी छूट, छूट और मानक कटौती भी शामिल है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का तोहफा मिला

साल 2023-24 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव किए थे. इसमें मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई. वहीं 5 लाख रुपये तक मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया. इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी जोड़ा गया. इसके बाद 7.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो गई. वहीं. नई कर व्यवस्था में पेंशनभोगियों के लिए 15,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी गई।

क्या नई टैक्स व्यवस्था में तेजी से होंगे बदलाव?

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आने वाले समय में नई कर व्यवस्था में तेजी से बदलाव होंगे। आयकर रिटर्न में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से यह भी संकेत मिलता है कि नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने से सरकार को फायदा होगा। इसके लिए इसमें कुछ टैक्स छूट को शामिल करना होगा. आपको बता दें, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए.

अग्रिम कर संग्रह में जोरदार उछाल

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सरकार को टैक्स छूट बढ़ाने पर जरूर विचार करना चाहिए. इससे कई फायदे होंगे. हालांकि सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है. वित्त वर्ष 2023-24 में 15 दिसंबर तक कुल एडवांस टैक्स कलेक्शन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 19.76 फीसदी ज्यादा है. चालू वित्त वर्ष में 15 दिसंबर तक यह टैक्स कलेक्शन 624329 करोड़ रुपये है जो एक साल पहले 521302 करोड़ रुपये था.

प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ रहा है

17 दिसंबर 2023 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में इसी अवधि की तुलना में 20.66 फीसदी का उछाल आया है. प्रत्यक्ष कर संग्रह 13,70,388 करोड़ रुपये रहा है जो पिछले साल की समान अवधि में 11,35,754 करोड़ रुपये था.

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