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Income Tax: No tax to be paid on income of Rs 8 lakh in the new tax regime, know rules

इनकम टैक्स: नई टैक्स व्यवस्था में 8 लाख रुपये की आय पर नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें नियम
इनकम टैक्स: नई टैक्स व्यवस्था में 8 लाख रुपये की आय पर नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें नियम


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इनकम टैक्स कैसे बचाएं- नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने पुराने टैक्स सिस्टम में मिलने वाले कुछ फायदे भी जोड़े हैं.

भारत में आयकरदाताओं को अपना टैक्स जमा करने के लिए दो विकल्प मिलते हैं। वह पुराने टैक्स सिस्टम को चुनकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसमें उसे टैक्स छूट और डिडक्शन का लाभ मिलता है. वहीं, नई कर प्रणाली चुनने वाले आयकर दाता को अधिकांश कर छूट और कटौतियों का लाभ नहीं मिलता है। नई आयकर व्यवस्था अपनाने वालों के लिए 7 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करने का प्रयास किया गया है. इसके अलावा, कुछ कटौतियां भी हैं जो वेतनभोगी कर्मचारियों को नई कर व्यवस्था में मिल सकती हैं।

नई कर प्रणाली चुनने वाले आयकर दाता निश्चित रूप से दो कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा है नियोक्ता द्वारा एनपीएस में किए गए योगदान पर कटौती। इन दोनों कटौतियों का लाभ उठाकर एक वेतनभोगी व्यक्ति अपनी कर देनदारी को काफी कम कर सकता है। अगर उनकी कुल सालाना आय 8 लाख रुपये है तो उन्हें इनकम टैक्स के तौर पर एक पैसा भी नहीं देना होगा.

मानक कटौती

मानक कटौती वह कटौती है जो करदाता की आय से काट ली जाती है और उसके बाद बची हुई आय पर कर की गणना की जाती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानक कटौती के रूप में 50,000 रुपये तक की कर कटौती मिलती है, जबकि पारिवारिक पेंशनभोगियों को मानक कटौती के रूप में 15,000 रुपये की कर कटौती दी जाती है। मान लीजिए एक कामकाजी व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख रुपये है. ऐसे में अगर आपको कुल पैकेज में 50,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है तो इसका टैक्स 8 लाख रुपये की जगह 7,50,000 रुपये पर कैलकुलेट होगा. इस छूट का लाभ उठाने के लिए कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा।

नई कर प्रणाली अपनाने वाले आयकरदाता भी अब मानक कटौती का लाभ उठा सकते हैं। आयकर रिटर्न या आईटीआर दाखिल करते समय, आयकर अधिनियम की धारा 16 (आईए) के तहत वेतन/पेंशन से आय के तहत मानक कटौती का दावा किया जाता है। पारिवारिक पेंशन को आईटीआर में “अन्य स्रोतों से आय” शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है।

एनपीएस में जमा राशि पर छूट

नई टैक्स व्यवस्था के तहत नौकरीपेशा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में जमा रकम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलता है। इसे पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. पहली शर्त यह है कि एनपीएस में यह रकम नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के टियर-1 एनपीएस खाते में जमा की जानी चाहिए। दूसरे, यह रकम निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14 फीसदी है. सैलरी का मतलब मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर बनने वाली रकम से है. नौकरीपेशा लोग आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (2) के तहत इस कटौती का लाभ उठा सकते हैं। एनपीएस खाते में जमा की गई यह राशि फॉर्म 16 के भाग बी में उल्लिखित होगी।

8 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त हो सकती है

इन दोनों कटौतियों का लाभ लेने के बाद प्रति वर्ष 8 रुपये कमाने वाले कामकाजी व्यक्ति की आय कर मुक्त हो सकती है। उनकी 8 लाख रुपये की वार्षिक आय में से मानक कटौती के रूप में 50,000 रुपये काटने के बाद, उनकी कर योग्य आय 7.5 लाख रुपये होगी। अब अगर नियोक्ता कर्मचारी के टियर-1 एनपीएस खाते में 50 हजार रुपये जमा करता है तो कर योग्य आय और कम होकर 7 लाख रुपये हो जाएगी. जिस पर नई कर व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा.

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