Income Tax Notice: Income tax notice reasons for getting an intimation under section 143 (1) , know how to check and reply
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इनकम टैक्स नोटिस: अगर आप नए करदाता हैं तो आपके लिए और भी कई स्थितियां हो सकती हैं जहां भ्रम की स्थिति हो सकती है। सबसे बड़ी टेंशन इनकम टैक्स नोटिस को लेकर है. अगर कुछ भी गलत होता है तो नोटिस मिलना तय है.
इनकम टैक्स को लेकर काफी भ्रम की स्थिति है. पहले निवेश को लेकर और फिर टैक्स बचाने की कोशिश को लेकर. वहीं, रिटर्न फाइल करने से लेकर रिफंड मिलने तक कई बार आपको अपना टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर आप नए करदाता हैं तो आपके लिए और भी कई स्थितियां हो सकती हैं, जहां भ्रम की स्थिति हो सकती है। सबसे बड़ी टेंशन इनकम टैक्स नोटिस को लेकर है. अगर कुछ भी गलत होता है तो नोटिस मिलना तय है. लेकिन, अगर गलती आपकी तरफ से न हो और फिर भी नोटिस आ जाए तो क्या करें? ऐसा भी हो सकता है. लेकिन घबराओ मत. आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए।
आईटीआर में सूचना पत्र क्या है?
टैक्स की भाषा में इसे लेटर ऑफ इंटीमेशन कहा जाता है. यह नोटिस बताता है कि आपके द्वारा दाखिल किया गया रिटर्न सही है या गलत। रिटर्न दाखिल करते समय अगर आपने ब्याज की जानकारी गलत भर दी है या कोई छोटी-मोटी गलती हो गई है तो भी ऐसा नोटिस आ सकता है। इस नोटिस में कहा गया है कि रिटर्न में जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें सुधार लिया जाए.
इनकम टैक्स नोटिस का क्या मतलब हो सकता है?
> अगर आपकी देनदारी इनकम टैक्स रिटर्न के दौरान चुकाए गए टैक्स से ज्यादा है.
> अगर आपकी देनदारी रिटर्न के दौरान चुकाए गए टैक्स से कम है या आपने रिटर्न सही तरीके से फाइल किया है।
>विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे नोटिस अक्सर हर करदाता के पास आते हैं। यदि आपको ऐसा कोई नोटिस नहीं मिलता है, तो आप मान सकते हैं कि आपका रिटर्न संसाधित नहीं हुआ है।
इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देने में देर न करें
आयकर विभाग की ओर से इस संबंध में एक मेल भेजा जाता है. टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, धारा 143(1) के तहत टैक्स नोटिस को ‘नोटिस ऑफ डिमांड’ कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप पर कोई टैक्स देनदारी बकाया है तो आपको यह मैसेज मिलने के 20 दिन के भीतर उसका भुगतान कर देना चाहिए। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो 30 दिन बीत जाने के बाद आपको एक फीसदी की दर से मासिक ब्याज देना होगा.
क्या किया जाए?
(1) अगर आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको होमपेज पर बाएं कॉलम में 9वें नंबर पर ITR स्टेटस लिखा हुआ मिलेगा.
(2) इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जहां आपको पैन नंबर, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा. ध्यान रखें कि आईटीआर जमा करने के बाद आयकर विभाग आपके पंजीकृत मेल आईडी पर एकनॉलेजमेंट नंबर भेजता है।
(3) ये सभी विवरण जमा करने के बाद आईटीआर प्रोसेसिंग की स्थिति पता चल जाएगी। यदि रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है तो इसे Return Submitted and Verified लिखा जाएगा और यदि यह प्रोसेस हो चुका है तो इसे Return Processed and Refund Paid लिखा होगा।
(4) अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं तो आपको नीचे डैशबोर्ड पर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू रिटर्न/फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा।
(5) दूसरे विकल्प पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपका पैन नंबर अपलोड होगा और नीचे असेसमेंट ईयर और इनकम टैक्स रिटर्न का चयन करना होगा.
(6) फिर सबमिट करने के बाद रिटर्न स्टेटस दिखेगा. अगर रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है तो स्टेटस में सक्सेसफुल वेरिफाइड लिखा आएगा।
(7) अगर आईटीआर प्रोसेस्ड लिखा है तो समझ लें कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया है।
डिमांड नोटिस (धारा 156 के तहत)
धारा 156 के तहत आयकर नोटिस बकाया, ब्याज, जुर्माना आदि के खिलाफ जारी किया जाता है। ऐसे नोटिस आम तौर पर आयकर रिटर्न के मूल्यांकन के बाद भेजे जाते हैं। ध्यान दें, मूल्यांकन अधिकारी इसे जारी करता है जो देय राशि के लिए निर्देश देता है और करदाता को किसी भी दंड से बचने के लिए समय पर बकाया राशि जमा करने के लिए कहता है।
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