Income Tax Notice under Section 139(9): How to identify defective ITR notice, how to file revised return
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जिन लोगों ने ITR फाइल करने में गलती की है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है। इसे डिफेक्टिव ITR नोटिस कहते हैं। टैक्सपेयर्स को यह नोटिस या तो उनके ईमेल पर मिलता है या फिर डाक के जरिए भेजा जाता है। अगर आपको भी डिफेक्टिव ITR का नोटिस मिला है तो आपको डिपार्टमेंट की ओर से दी गई समय सीमा के अंदर अपनी गलती सुधारनी होगी। इसके लिए आमतौर पर 15 दिन का समय दिया जाता है। जानिए नोटिस मिलने पर आपको क्या करना होगा।
दोषपूर्ण आईटीआर नोटिस की पहचान कैसे करें
विभाग द्वारा धारा 139(9) के तहत आपको दोषपूर्ण ITR नोटिस भेजा जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जब इस नोटिस का ईमेल आता है, तो उसका विषय होता है – ‘आकलन वर्ष 2023-24 या जो भी आकलन वर्ष हो, उसके लिए PAN AWZXXXXXXX के लिए धारा 139(9) के तहत संचार’। इससे आप अपने दोषपूर्ण ITR नोटिस की पहचान कर सकते हैं। 15 दिनों के भीतर संशोधित रिटर्न दाखिल करें वरना…
अगर आपको यह नोटिस मिलता है तो 15 दिन के अंदर आपको अपनी गलती सुधारनी होगी और रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर आप इस समयसीमा के अंदर यह काम नहीं कर पाते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपका रिटर्न अमान्य माना जा सकता है, यानी आपने उस असेसमेंट ईयर के लिए ITR दाखिल नहीं किया। अगर आपके पास अपनी गलती सुधारने के लिए 15 दिन कम हैं तो आप एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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दोषपूर्ण ITR की गलती को कैसे सुधारें
दोषपूर्ण ITR को सही करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और आईडी-पासवर्ड से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद ‘ई-प्रोसीडिंग्स’ टैब पर जाएं और नोटिस को ध्यान से पढ़ें और गलतियों को ठीक करने के लिए जरूरी दस्तावेज एकत्र करें। इसके बाद ई-प्रोसीडिंग्स सेक्शन में उचित प्रतिक्रिया विकल्प चुनें। एक नया पेज खुलेगा, वहां गलतियों को सुधारें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। सभी जरूरी बदलाव करने के बाद एक बार क्रॉस चेक करें और फिर ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए संशोधित रिटर्न जमा करें। आपका संशोधित रिटर्न प्राप्त होने पर आयकर विभाग आपको पावती के तौर पर एक रसीद भेजेगा।
किन कारणों से आपको दोषपूर्ण ITR नोटिस मिल सकता है?
अगर आपके नाम की स्पेलिंग पैन और आईटीआर में मेल नहीं खाती है तो भी आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है। अगर आप आईटीआर फाइल करते समय गलत चालान नंबर दर्ज करते हैं तो भी आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है। अगर एडवांस टैक्स गलत असेसमेंट ईयर के लिए भरा गया है तो भी ऐसा हो सकता है। कई बार नियोक्ता की ओर से गलत टीडीएस रिटर्न दाखिल कर दिया जाता है, जिससे भी ऐसा होता है। अगर इनकम और टीडीएस में कोई अंतर है तो भी आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है। अगर टैक्स ऑडिट की जरूरत है, लेकिन वह नहीं हुआ है तो भी आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी टैक्स राशि से कम टैक्स जमा किया है तो भी उसका आईटीआर डिफेक्टिव घोषित किया जा सकता है और उसे नोटिस भेजा जा सकता है।
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