Income Tax Refund: If you get a delayed refund, the government will pay you interest, know how much your money will increase
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इनकम टैक्स रिफंड: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। सरकार के मुताबिक रिफंड की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। आमतौर पर रिफंड 10 दिन से एक महीने के बीच आ जाता है। लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है तो आपको फायदे की बात बता दें। सरकार टैक्सपेयर्स को देरी से रिफंड मिलने पर ब्याज देती है। यहां जानें कि रिफंड न आने पर आपको क्या करना चाहिए और रिफंड देरी से मिलने पर आपको कितना ब्याज मिलेगा।
विलंबित कर रिफंड पर ब्याज देगी सरकार
लोग ITR रिफंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही से भरा है, फिर भी रिफंड मिलने में देरी हो रही है, तो टेंशन न लें। आपको आपका पैसा ब्याज के साथ मिलेगा। अगर सरकार आपका टैक्स रिफंड जारी करने में देरी करती है, तो वह आपको उस टैक्स के पैसे पर ब्याज (Interest on Delayed Tax Refund) देती है। यह रिफंड मिलने की तारीख तक जोड़कर दिया जाता है। हालांकि, यह ब्याज तभी मिलेगा जब आपने तय तारीख तक अपना ITR दाखिल कर दिया हो।
पैसा कितना अधिक होगा?
जाहिर है, अब मन में सवाल होगा कि सरकार की तरफ से आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो आपको बता दें कि आपको हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% का ब्याज दिया जाता है। यह ब्याज आपको 1 अप्रैल से लेकर रिफंड मिलने की तारीख तक जोड़कर दिया जाता है। हालांकि, इसमें एक नियम और है, वो ये कि अगर आपको मिलने वाला रिफंड आपके कुल टैक्स का 10% से कम है, तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
यदि रिफंड मिलने में देरी हो तो क्या करें
अगर आपको आयकर विभाग से रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो सबसे पहले अपना मेल चेक करें कि कहीं आयकर विभाग ने आपको कोई गलती सुधारने के लिए कोई ईमेल तो नहीं भेजा है। अगर ऐसा है तो उस गलती को सुधार लें। अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो आयकर विभाग की साइट पर जाकर स्टेटस चेक करें। इसके लिए सबसे पहले पर जाएं https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.htmlपेज को नीचे स्क्रॉल करने पर आपसे दो तरह की जानकारी मांगी जाएगी, एक पैन नंबर और दूसरा जिस साल का रिफंड पेंडिंग है, ये डिटेल्स डालें। अब आपको कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद Proceed पर क्लिक करें। स्टेटस आपके सामने होगा।
इन कारणों से अटक सकता है आपका रिफंड
रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-सत्यापन न करना, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए ईमेल का जवाब न देना, टीडीएस का मिलान न होना, खाता संख्या या आईएफएससी कोड गलत होना, खाता वैध न होना, पैन का आधार से लिंक न होना, पैन कार्ड पर लिखा नाम बैंक खाते में लिखे नाम से मेल न खाना आदि।
आपको कब शिकायत करनी चाहिए?
अगर आपका रिफंड अनुरोध खारिज हो गया है और रिफंड नहीं आया है तो आप incometax.gov.in पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयकर विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर भी शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर कामकाजी दिनों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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