Income Tax Refund: Why is there a delay in getting income tax refund? Know the reason here
– विज्ञापन –
– विज्ञापन –
इनकम टैक्स रिफंड: इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जब आपने अपना रिटर्न सही तरीके से दाखिल किया हो और आपको पैसे की जरूरत हो। जब आपने अपना रिटर्न सही तरीके से दाखिल किया हो और आपको समय पर पैसे वापस मिलने की उम्मीद हो, तो किसी भी तरह की देरी अच्छी नहीं होती।
इनकम टैक्स रिफंड: इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जब आपने समय पर अपना रिटर्न दाखिल किया हो और आपको पैसे की जरूरत हो। जब आपने सही तरीके से अपना रिटर्न दाखिल किया हो और आपको समय पर पैसे वापस मिलने की उम्मीद हो, तो किसी भी तरह की देरी अच्छी नहीं होती। इनकम टैक्स रिफंड में देरी और गलतियों को कैसे ठीक करें, यहां बताया गया है।
आयकर रिफंड में देरी के कारण
ई-सत्यापन लंबित: यह सबसे आम कारण है। जब तक आपका ITR ई-सत्यापित नहीं हो जाता, तब तक प्रोसेसिंग शुरू नहीं हो सकती। अगर आपने अभी तक अपना ITR ई-सत्यापित नहीं किया है, तो इसे तुरंत पूरा करें।
भौतिक सत्यापन में देरी: यदि आप आईटीआर-वी को बेंगलुरु स्थित केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में भेजकर भौतिक सत्यापन का विकल्प चुनते हैं, तो इसमें देरी से भी रिफंड में देरी हो सकती है।
प्रोसेसिंग समय: ई-सत्यापन के बाद आयकर विभाग को आम तौर पर 20-45 दिन लगते हैं। अगर रिटर्न की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है।
आईटीआर में गलतियाँ: अगर आयकर विभाग को आपके रिटर्न में कोई गलती मिलती है, तो रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसे में आपको इसे ठीक करने के लिए नोटिस भी मिल सकता है।
गलत बैंक खाता: यदि आपने गलत बैंक खाता विवरण प्रदान किया है, या खाता बंद है, तो धन वापसी जमा करने में समस्या हो सकती है।
कर बकाया: अगर आप पर कोई टैक्स बकाया है, तो आपका रिफ़ंड उस बकाया के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। अगर चुकाए गए टैक्स और घोषित टैक्स के बीच कोई अंतर है, तो रिफ़ंड में देरी भी हो सकती है।
सिस्टम त्रुटि: कभी-कभी आयकर विभाग या आपके बैंक की प्रणाली में तकनीकी समस्याओं के कारण भी देरी हो सकती है।
पोर्टल अपडेट: आयकर पोर्टल में कोई भी अपडेट या परिवर्तन भी प्रसंस्करण में देरी का कारण बन सकता है।
धन वापसी पुनः जारी करने का अनुरोध: यदि रिफ़ंड जारी कर दिया गया है, लेकिन जमा नहीं हुआ है, तो आपको पुनः जारी करने का अनुरोध करना पड़ सकता है।
रिफ़ंड की स्थिति कैसे जांचें
आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
यदि धन वापसी में देरी हो तो क्या करें?
- ई-सत्यापन सत्यापित करें: सुनिश्चित करें कि आपका आईटीआर ई-सत्यापित हो चुका है।
- विसंगतियों की जांच करें: आयकर विभाग से प्राप्त किसी भी संचार की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार जवाब दें।
- बैंक खाता विवरण जांचें: ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करें।
- ऑनलाइन रिफंड की स्थिति जांचें: अपनी धन वापसी की स्थिति नियमित रूप से जांचें।
- अपने मूल्यांकन अधिकारी से संपर्क करें: यदि रिफंड में काफी देरी हो रही है, तो आप अपने स्थानीय मूल्यांकन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- शिकायत दर्ज करें: आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह भी पढ़ें-