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Income Tax Return 2024: Invest in HDFC Bank’s tax saving FD, know FD details here

इनकम टैक्स रिटर्न 2024: एचडीएफसी बैंक की टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करें, यहां जानें एफडी विवरण
इनकम टैक्स रिटर्न 2024: एचडीएफसी बैंक की टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करें, यहां जानें एफडी विवरण


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इनकम टैक्स: इनकम टैक्स छूट पाने के लिए 5 साल की एफडी में निवेश करना सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। इसमें पैसा सुरक्षित रहने के साथ-साथ रिटर्न भी अच्छा मिलता है। हालांकि, आपको बता दें कि पांच साल की एफडी में निवेश पर 80सी के तहत छूट सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही मिलती है।

इनकम टैक्स: इनकम टैक्स छूट पाने के लिए 5 साल की एफडी में निवेश करना सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। इसमें पैसा सुरक्षित रहने के साथ-साथ रिटर्न भी अच्छा मिलता है। हालांकि, आपको बता दें कि पांच साल की एफडी में निवेश पर 80सी के तहत छूट सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही मिलती है। नई टैक्स व्यवस्था में 80C की कोई छूट नहीं है. यह वित्त वर्ष 2024 के लिए डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था भी बन गई है। ज्यादातर सभी बैंक टैक्स सेविंग एफडी में निवेश का विकल्प देते हैं। जहां भी आपका बचत खाता है वहां आप अपनी पांच साल की एफडी खोल सकते हैं।

एचडीएफसी बैंक टैक्स-सेविंग एफडी: कैसे खोलें

एचडीएफसी बैंक के अनुसार, यदि आपके पास पहले से ही एक बैंक खाता है, तो आप निकटतम शाखा में जाकर या अपने नेटबैंकिंग खाते का उपयोग करके एफडी खोल सकते हैं। अगर आपका पहले से ही एचडीएफसी बैंक में खाता है तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एफडी खोल सकते हैं।

अपने नेटबैंकिंग खाते पर जाएं. एफडी विकल्प पर क्लिक करें. अपनी शाखा, समय अवधि और राशि दर्ज करें और एक नामांकित व्यक्ति बनाएं। इसके बाद कंटिन्यू बटन दबाएं और वेरिफाई करें। इसके बाद एफडी जमा रसीद डाउनलोड करें।

यदि आपके पास एचडीएफसी बैंक खाता है और आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा में एफडी खोलना चाहते हैं, तो बैंक जाने से पहले एफडी आवेदन पत्र डाउनलोड करें। फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें और केवाईसी दस्तावेज की फोटोकॉपी ले लें। केवाईसी सत्यापन के लिए आपको सभी मूल दस्तावेज अपनी शाखा में ले जाने होंगे। एचडीएफसी बैंक अपनी टैक्स-सेविंग एफडी पर 7.75% तक ब्याज दे रहा है। टैक्स सेविंग एफडी में 5 साल की लॉक-इन अवधि होती है।

टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने पर निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा तक कर छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि, एफडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा. वरिष्ठ नागरिक एफडी पर प्राप्त ब्याज पर आयकर की धारा 80TTB के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर छूट का दावा कर सकते हैं।

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