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Income tax rules regarding gold: How much gold jewelery can you keep at home? know the rules

सोने को लेकर आयकर नियम: आप घर में कितने सोने के आभूषण रख सकते हैं?  नियम जानें
सोने को लेकर आयकर नियम: आप घर में कितने सोने के आभूषण रख सकते हैं? नियम जानें


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भारत में सोना निवेश से ज्यादा पहनने के लिए खरीदा जाता है। देश में ज्यादातर लोग शादियों में देने, घर में रखने और पहनने के लिए सोने के आभूषण खरीदते हैं। इसे निवेश से ज्यादा भविष्य के लिए सुरक्षा के तौर पर खरीदा जाता है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में सोने में निवेश के कई विकल्प सामने आए हैं।

भारत में सोना निवेश से ज्यादा पहनने के लिए खरीदा जाता है। देश में ज्यादातर लोग शादियों में देने, घर में रखने और पहनने के लिए सोने के आभूषण खरीदते हैं। इसे निवेश से ज्यादा भविष्य के लिए सुरक्षा के तौर पर खरीदा जाता है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में सोने में निवेश के कई विकल्प सामने आए हैं। इनमें गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, म्यूचुअल फंड के गोल्ड फंड शामिल हैं। इसके बावजूद भौतिक सोने की कीमत में कमी नहीं आई है। कई बार लोग सोने के आभूषण खरीदकर घर में रख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं?

क्या हैं सीबीडीटी के निर्देश?

आयकर छापों में सोने के आभूषण या अन्य रूपों में सोना पाया गया है। इसका कारण यह है कि देश में घरों में सोना रखने की पुरानी परंपरा है। इसलिए सोने के आभूषण या सोने के किसी अन्य रूप को लेकर संदेह करना सही नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1994 में एक निर्देश जारी किया था. सीबीडीटी का यह निर्देश आयकर अधिकारियों के लिए था. इसमें कहा गया था कि छापेमारी के दौरान एक निश्चित मात्रा तक सोने के आभूषण या किसी अन्य रूप में सोना जब्त नहीं किया जाना चाहिए. इसके लिए परिवार के सदस्यों के लिए मात्रा की अलग-अलग सीमा तय की गई।

सीबीडीटी निर्देशों के अनुसार सीमा क्या है?

यदि किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक सोने के आभूषण पाए जाते हैं, तो इसे कर अधिकारियों द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक सोने के आभूषण पाए जाते हैं तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा। किसी भी विवाहित या अविवाहित पुरुष सदस्य के 100 ग्राम तक के सोने के आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मात्रा सीमा परिवार के एक सदस्य के लिए है। इसका मतलब यह है कि यदि परिवार में दो विवाहित महिला सदस्य हैं, तो कुल सीमा 500 ग्राम से बढ़कर एक किलोग्राम हो जाएगी। सीबीडीटी के इस निर्देश का मकसद हर सोने के आभूषण की बरामदगी को जब्ती प्रक्रिया से बाहर रखना था. हर सोने के आभूषण की जब्ती से विवादों की संख्या बढ़ती जा रही है.

यह समझना जरूरी है कि सीबीडीटी का यह निर्देश सोने के आभूषण रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं देता है. यह कानूनी सीमाएँ भी निर्धारित नहीं करता है। इसका मकसद सिर्फ छापेमारी के दौरान सोने के आभूषणों की जब्ती से करदाताओं को राहत दिलाना है. यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि ये निर्देश केवल पारिवारिक आभूषणों या अन्य आभूषणों पर लागू होते हैं। यदि परिवार के बाहर किसी सदस्य के पास सोने के आभूषण पाए जाते हैं, तो इसे कर अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकता है।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम 1968 क्या है?

पहले भारत में गोल्ड कंट्रोल एक्ट, 1968 लागू था। इसके तहत लोगों को एक सीमा से ज्यादा सोना रखने की इजाजत नहीं थी. लेकिन, जून 1990 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। फिर, सरकार ने ऐसा कोई कानून पेश नहीं किया जो सोने की होल्डिंग पर सीमा तय करता हो। वर्तमान में, कोई व्यक्ति या परिवार कितना सोना रख सकता है, इसकी कोई कानूनी सीमा नहीं है।

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