Income Tax Rules: Taxpayers can save tax even on income of Rs 10.50 lakh, know how
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आयकर नियम: अधिक आय पर लोगों को टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स नियम कहता है कि 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
टैक्स बचत का मौसम आ गया है. ज्यादा कमाई करने वाले लोग टैक्स बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगे हैं. केंद्र सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट दी है, जबकि पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर छूट दी गई है। लेकिन अगर आपकी सालाना आय इन दोनों सीमाओं से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है।
अधिक आय पर लोगों को टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स नियम कहता है कि 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5-5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. जबकि 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स लगता है. 10 लाख रुपये और उससे अधिक की वार्षिक आय पर 30% टैक्स स्लैब है।
10.50 लाख रुपये की आय पर भी टैक्स बचाया जा सकता है
इसके मुताबिक, अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है तो आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा. हालांकि अगर आप चाहें तो आपको एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा. इतना ही नहीं, अगर आपकी सैलरी 10.50 लाख रुपये है तो भी आप निवेश और छूट का फायदा उठाकर टैक्स की पूरी रकम बचा सकते हैं।
10.50 लाख रुपये की आय पर आप कैसे बचा सकते हैं टैक्स?
- 1. स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. ऐसे में अब 10 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा.
- 2. पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी जैसी योजनाओं में निवेश करके आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। अब अगर हम 10 लाख रुपये में से 1.5 लाख रुपये घटा दें तो 8.5 लाख रुपये टैक्स के दायरे में आ जाएंगे.
- 3. इसी तरह अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में सालाना 50,000 रुपये तक अलग से निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपये का इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलती है. अब अगर 50 हजार रुपये और घटा दें तो 8 लाख रुपये टैक्स के दायरे में आ जाएंगे.
- 4. अगर होम लोन भी लिया है तो उसके ब्याज पर इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की टैक्स बचत की जा सकती है. अगर आप 8 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये और घटा दें तो कुल टैक्स आय 6 लाख रुपये होगी.
- 5. इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. इस स्वास्थ्य बीमा में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने माता-पिता के नाम पर स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। ऐसे में अगर हम 6 लाख रुपये में से 75 हजार घटा दें तो कुल टैक्स देनदारी 5.25 लाख रुपये होगी.
- 6. अगर आप किसी संस्था को दान देते हैं तो आप 25,000 रुपये तक का टैक्स लाभ पा सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत आप दान के तौर पर दी गई रकम पर 25,000 रुपये तक टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. 25 हजार रुपये कटने के बाद अब आपकी आय 5 लाख रुपये के टैक्स स्लैब में आ जाएगी. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, 5 लाख रुपये तक की आय पर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा.