Income Tax Saving options other than Section 80C, know details here
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आयकर बचत विकल्प: वेतनभोगी वर्ग आयकर बचत के लिए धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ और सेक्शन के बारे में बता रहे हैं।
आयकर बचत विकल्प: वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। हर कोई जितना संभव हो उतना टैक्स बचाने की योजना बना रहा है। आयकर बचाने के लिए वेतनभोगी वर्ग आयकर की धारा 80सी के तहत निवेश करता है। इसमें निवेश करने पर आपको 1.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स से राहत मिलती है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका टैक्स बकाया है तो आप इनकम टैक्स की अन्य धाराओं के तहत निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप भी 80C के अलावा इनकम टैक्स सेविंग के अन्य विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको इसकी जानकारी देते हैं।
एनपीएस से बचेगा टैक्स
अगर सेक्शन 80सी के तहत आपकी सीमा खत्म हो गई है और आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो चिंता न करें। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश करके आप 50,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। यह निवेश सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा के अतिरिक्त है. इसका मतलब है कि आप 2 लाख रुपये तक की कुल आय पर टैक्स बचा सकते हैं।
स्वास्थ्य बीमा पर छूट
अगर आप अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप इस पर टैक्स छूट पा सकते हैं। धारा 80डी के तहत आप अपने, जीवनसाथी और बच्चों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से कम है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25,000 रुपये तक का प्रीमियम भर सकते हैं. लेकिन अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो यह सीमा 50,000 रुपये तक है।
स्वास्थ्य जांच पर छूट
क्या आप जानते हैं कि आप हेल्थ चेकअप कराकर भी टैक्स छूट पा सकते हैं? सेक्शन 80D के तहत आप जांच पर होने वाले खर्च पर डिडक्शन ले सकते हैं. हर साल आप अधिकतम 5,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह रकम सेक्शन 80D के तहत दी गई कुल कटौती की सीमा के अंदर आती है.
बचत खाते पर ब्याज पर छूट
धारा 80TTA के तहत, व्यक्तिगत करदाता और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (जिन पर धारा 80TTB लागू नहीं है) किसी बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक में खोले गए बचत खाते से ब्याज आय पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10,000 रुपये की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। ऑपरेटिव सोसायटी. रुपये तक टैक्स कटौती का लाभ मिलता है.
दान पर छूट
यदि आपने धारा 80जी के तहत किसी को धनराशि दान की है, तो आप दान की गई राशि पर कटौती का दावा कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दान की राशि कुल आय का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह कटौती केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के नवीनीकरण के लिए दिए गए दान पर भी उपलब्ध है।
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