Income Tax Slab Change: Big update for taxpayers! Income tax slab may be changed in Budget 2024, know details here
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नया इनकम टैक्स बनाम पुराना इनकम टैक्स स्लैब: 1 फरवरी 2023 को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए थे. उम्मीद है कि आने वाले साल में भी जब पूर्ण बजट पेश होगा तो इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव संभव है.
नया इनकम टैक्स बनाम पुराना इनकम टैक्स स्लैब: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। लेकिन, यह चुनावी साल है इसलिए बजट अंतरिम होगा। वित्त मंत्री ने खुद साफ कर दिया है कि यह बजट लेखानुदान वाला होगा. चुनावी वर्ष में पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता है. चुनाव नतीजों के बाद बनी नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है, जो आम तौर पर नतीजों के दो महीने बाद पेश किया जाता है.
आम जनता को बजट में टैक्स छूट जैसी घोषणाओं का इंतजार रहता है. 1 फरवरी 2023 को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए थे. उम्मीद है कि आने वाले साल में भी जब पूर्ण बजट पेश होगा तो इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव संभव है. लेकिन, वित्त वर्ष खत्म होने से पहले नए और पुराने टैक्स स्लैब रेट को समझ लेना चाहिए.
नई बनाम पुरानी आयकर व्यवस्था
1- आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब सही है?
वित्त वर्ष की शुरुआत में टैक्स स्लैब चुनने का मौका मिलता है. लेकिन, अगर कुछ गलत होता है तो वित्तीय वर्ष के अंत में सुधार का समय होता है। ऐसे में अगर नए और पुराने स्लैब को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो अब आप समझ सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा स्लैब आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
2- नई टैक्स व्यवस्था में कितना फायदा?
बजट 2023 में किए गए बदलावों के बाद नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक इनकम टैक्स भरने वाले करदाताओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. नई कर व्यवस्था इस आय वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि 7 लाख रुपये की आय के अलावा 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है. कुल मिलाकर 7 लाख 50 रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा.
3- नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब
– 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
– ₹3-6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स (धारा 87ए के तहत कर छूट)
– 6-9 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स
– ₹9- 12 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स
– 12-15 लाख रुपये की आय पर 20% टैक्स
– 15 लाख रुपये या उससे अधिक की आय पर 30% टैक्स
4- पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब
– 2.5 लाख रुपये तक की आय पर बेसिक छूट टैक्स छूट मिलती है
– 2.5 रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स
– 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स
– 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स
– 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है.
5- निवेश पर टैक्स छूट मिलती है
पुराने टैक्स स्लैब में टैक्स छूट का फायदा उठाने का मौका है. इसमें निवेश के जरिए टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. इसमें 80C, 80D जैसी धाराओं में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. विशेषज्ञों का मानना है कि जो करदाता घर का किराया या होम लोन चुकाते हैं, उनके लिए पुरानी कर प्रणाली अब भी बेहतर है।
87ए में छूट बढ़ी?
पिछले बजट में 7 लाख रुपये तक की आय पर धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया गया था. 12500 रुपए पर 5 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती थी, 7 लाख रुपए की आय पर इसे बढ़ाकर 25000 रुपए कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
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