Income Tax SMS: Income Tax Department send SMS on data mismatch, follow these steps for online reply
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इनकम टैक्स: क्या आपको भी इनकम टैक्स विभाग से डेटा मिसमैच को लेकर कोई एसएमएस मिला है? करदाताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि आयकर विभाग ने ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष की जानकारी और करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ विसंगति देखी है।
इनकम टैक्स: क्या आपको भी इनकम टैक्स विभाग से डेटा मिसमैच को लेकर कोई एसएमएस मिला है? करदाताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि आयकर विभाग ने ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष की जानकारी और करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ विसंगति देखी है। मंत्रालय ने कहा कि आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से बेमेल जानकारी के बारे में सूचित किया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि ये मैसेज कोई नोटिस नहीं है.
आईटी विभाग ने ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ बेमेल की पहचान की है। कई मामलों में करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है.
कैसे उत्तर दें?
करदाता बेमेल जानकारी के समाधान के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट के अनुपालन पोर्टल पर ऑन-स्क्रीन प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
मंत्रालय ने कहा कि विसंगति को दूर करने के लिए करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट के अनुपालन पोर्टल में ऑन-स्क्रीन जानकारी दी गई है।
फिलहाल पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 से जुड़ी जानकारी बेमेल दिखाई जा रही है.
जो करदाता पहले से ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत हैं, वे अपने खाते में लॉग इन करने के बाद सीधे पोर्टल पर जा सकते हैं। पहचानी गई बेमेल जानकारी ‘ई-सत्यापन’ टैब के तहत उपलब्ध होगी।
जो करदाता ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें बेमेल देखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर “रजिस्टर” बटन पर क्लिक किया जा सकता है और जानकारी दी जा सकती है.
सफल पंजीकरण के बाद कोई भी ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन कर सकता है और बेमेल देखने के लिए पोर्टल पर जा सकता है।
करदाता अपने उत्तर ऑन-स्क्रीन दे सकते हैं। वे बेमेल जानकारी को सही करने में भी मदद कर सकते हैं।
कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं को उन तक पहुंचने और उचित प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जा रहा है। यह मौका आईटी विभाग की ओर से दिया जा रहा है.
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