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Income Tax: You can avail the benefit of tax exemption by paying rent to your wife, know how to get this benefit




इनकम टैक्स: पत्नी को किराया देकर उठा सकते हैं टैक्स छूट का लाभ, जानें कैसे मिलेगा यह लाभ

इनकम टैक्स: पत्नी को किराया देकर उठा सकते हैं टैक्स छूट का लाभ, जानें कैसे मिलेगा यह लाभ


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मकान किराया भत्ता: अगर आप अपनी पत्नी को किराया देते हैं तो आपको एचआरए छूट का लाभ मिलता है। इस संबंध में कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं, जिसमें स्थिति साफ हो चुकी है.

मकान किराया भत्ता: करदाताओं के मन में कई तरह की दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। सरकार टैक्स प्रावधानों में कई तरह के बदलाव करती रहती है. घर के किराए (HRA) के तौर पर चुकाए गए पैसे पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अब एक और प्रावधान पर स्थिति साफ हो गई है कि कैसे आप अपनी पत्नी को किराया देकर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. इस संबंध में कई अदालती फैसले आए हैं, जिनमें स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। आइए समझते हैं कि इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है.

अंतरिम बजट में टैक्स सीमा बढ़ने की उम्मीद

उम्मीद है कि अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर जनता को कुछ राहत दे सकती हैं. माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा सकता है. करदाताओं के लिए एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) एक महत्वपूर्ण चीज है। आप इसका दावा कर सकते हैं, चाहे घर किसी के नाम पर हो। भले ही घर आपकी पत्नी के नाम पर हो, फिर भी आप एचआरए का दावा करके कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी पत्नी को किराया दे सकते हैं।

नये कर ढांचे में लाभ नहीं लिया जा सकेगा

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नई कर व्यवस्था में एचआरए छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था चुननी होगी. आइए समझते हैं कि एचआरए के तहत छूट का लाभ कैसे उठाया जाए। इसके लिए आपको छह प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा.

इस तरह आपको लाभ मिलेगा

  • सबसे पहले, यदि आप अपनी पत्नी को किराया देते हैं, तो आप एचआरए के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
    हाल ही में अमन कुमार जैन के मामले में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने कहा था कि पत्नी को किराया दिया जा सकता है. साथ ही इस पर टैक्स छूट का भी लाभ उठाया जा सकता है.
  • इसके लिए पति-पत्नी के बीच रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए. साथ ही पत्नी को पति को मकान किराए की रसीद भी देनी होगी।
  • पत्नी को किराए से मिलने वाले पैसे को अपनी आय में दिखाना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल करना होगा. भले ही उसकी आय इनकम टैक्स के दायरे में न आती हो.
  • घर का स्वामित्व पूर्णतः पत्नी का होना चाहिए। पति इसके स्वामित्व में हिस्सा भी नहीं ले सकता।
  • कर छूट का लाभ उठाने के लिए करदाता को फॉर्म 12बीबी के साथ किराया समझौता और रसीदें दिखानी होंगी।
  • इन रसीदों में किरायेदार का नाम, मकान मालिक का नाम, किराए की राशि, मकान मालिक के हस्ताक्षर और पैन कार्ड शामिल होना चाहिए।
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प्रवेश मौर्य को वित्त सामग्री, मनोरंजन समाचार, क्रिकेट और बहुत कुछ लिखने का 5 साल का अनुभव है। उन्होंने अंग्रेजी में बीए किया है. उन्हें खेल खेलना और खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद है। किसी भी शिकायत या प्रतिक्रिया के मामले में, कृपया मुझसे Businessleaguein@gmail.com पर संपर्क करें


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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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