Indian Railways: Now regular vacancies will come in Railways, recruitment process for 1.50 lakh posts completed – Ashwini Vaishnav
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भारतीय रेलवे: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए रेल मंत्रालय ने अच्छी खबर दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1.50 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसमें सहायक लोको पायलट के चयन के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है. अब रेलवे में हर साल नियमित आधार पर भर्ती होगी।
भारतीय रेलवे: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे करोड़ों युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने कहा है कि वह हर साल नियमित भर्ती करने की तैयारी कर रहा है. जिससे अधिक से अधिक रिक्त पदों को भरा जा सके। ताकि लोगों को रोजगार मिले. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पिछले साल 1.5 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है. उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद सहायक लोको पायलट के चयन से संबंधित एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है. यह इस दिशा में पहला कदम है.
उन्होंने आगे कहा कि रेलवे में ग्रुप डी में तकनीकी और गैर-तकनीकी श्रेणियों में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। सब कुछ एक साथ करने के बजाय अब हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना है।’ इसी कड़ी में वार्षिक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है. ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके.
रेलवे में अब नियमित भर्तियां आएंगी
इस बीच, पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा कि रेलवे ने भर्ती की नई प्रक्रिया शुरू की है. ये भर्तियां हर साल नियमित आधार पर की जाएंगी. रेलवे का बुनियादी ढांचा और संचालन लगातार बढ़ रहा है। जिससे सालाना आधार पर कई श्रेणियों में भर्तियां होंगी। इसी दिशा में 20 जनवरी से 5,696 एएलपी (सहायक लोको पायलट) की भर्ती शुरू हो गई है. इसमें अभ्यर्थियों को हर साल भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि रेलवे में नौकरियों के लिए हर साल ये भर्तियां निकलती रहती हैं. इसलिए, यदि किसी कारण से उम्मीदवार इस वर्ष सफल नहीं होते हैं, तो वे अगले वर्ष फिर से परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
बिना टिकट यात्रा करना अपराध है
सबसे आम अपराध बिना टिकट यात्रा करना है। अगर आप भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना देना होगा। आपको तय की गई दूरी के लिए टिकट की कीमत के साथ कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा जाएगा। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं या जुर्माना देने से इनकार करते हैं, तो आपको आरपीएफ को सौंप दिया जाएगा और रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आरपीएफ इन यात्रियों को रजिस्ट्रार के सामने पेश करती है, ऐसे में उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. जुर्माना न देने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है।
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