ITR 2024: You can claim tax benefits even if you do not get HRA, know the rules
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ITR 2024: कंपनियां अपने कर्मचारियों को कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर के तहत हाउस रेंट अलाउंस देती हैं। कर्मचारी इस रकम पर आयकर की धारा 10(13A) के तहत छूट पा सकते हैं। हालांकि, इस छूट को लेकर कुछ शर्तें भी हैं। सवाल यह है कि अगर नियोक्ता हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान नहीं करता है, तो इस स्थिति में कर्मचारी आयकर के तहत छूट का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
ITR 2024: कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देती हैं। यह भुगतान कर्मचारियों को कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर के तहत किया जाता है। कर्मचारी इस राशि पर आयकर धारा 10(13A) के तहत छूट पा सकते हैं।
हालांकि इस छूट को लेकर कुछ शर्तें भी हैं। सवाल यह है कि अगर नियोक्ता मकान किराया भत्ता नहीं देता है तो इस स्थिति में कर्मचारी आयकर के तहत छूट का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
यह स्थिति उन स्वरोजगार पेशेवरों के लिए भी उत्पन्न होती है, क्योंकि स्वयं का काम करने वाले कामकाजी पेशेवरों को मकान किराया भत्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं होती।
आयकर की धारा 80जीजी के तहत छूट उपलब्ध है
क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति के लिए करदाताओं को आयकर की धारा 80GG के तहत छूट मिलती है। जी हां, अगर आपको भी मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है तो आप इस धारा के तहत छूट पा सकते हैं।
आयकर धारा 80GG क्या है?
आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत करदाता को एक वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए किराए पर कर छूट का लाभ उठाने की अनुमति है। हालाँकि, यह कटौती कुछ आधारों पर निर्धारित की जाती है।
- 5000 रुपये प्रति माह (60 हजार रुपये वार्षिक)
- कुल आय का 25 प्रतिशत
- कुल आय का 10% घटाने के बाद भुगतान किया गया वास्तविक किराया
ध्यान दें कि सेक्शन 111A के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगर आप अपने घर में ही कोई कारोबार चलाते हैं तो आपको यह सुविधा नहीं मिलती है। यहां आपको बता दें कि इस टैक्स छूट का लाभ पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ही लिया जा सकता है।
धारा 80जीजी के तहत छूट कैसे प्राप्त करें?
आप आयकर रिटर्न दाखिल करते समय छूट का दावा कर सकते हैं। आप भविष्य में उपयोग के लिए अपना रेंट एग्रीमेंट या रेंट रसीद रख सकते हैं। ITR फॉर्म में सभी विवरण प्रदान करने के अलावा, आपको 10BA फॉर्म भी भरना होगा।