ITR: File income tax return within 10 days otherwise you will have to pay penalty, check details
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आईटीआर: देर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। 31 दिसंबर 2024 के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2024 से पहले इसे पूरा कर लें.
ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं. अगर आप इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। यदि आप यह तारीख चूक गए हैं, तो विलंबित या संशोधित रिटर्न जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2024 तक दाखिल किया जा सकता है।
आयकर विभाग 31 दिसंबर के बाद नोटिस भेज सकता है
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 31 दिसंबर 2024 के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए, अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो संभावित जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इसे 31 दिसंबर 2024 से पहले पूरा कर लें।
आयकर रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना राशि
विलंब शुल्क (धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क)
- अगर आप 31 जुलाई (आयकर रिटर्न की मूल समय सीमा) के बाद और 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।
- अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये चुकाने होंगे
- आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख (विलंब शुल्क के साथ) 31 दिसंबर है.
ब्याज (आयकर की धारा 234ए के तहत)
- अगर आपने समय पर टैक्स नहीं चुकाया है तो बचे हुए बकाया टैक्स पर 1 फीसदी ब्याज मासिक लिया जाएगा.
- यदि आप रिफंड के हकदार हैं, तो देर से रिटर्न दाखिल करने पर इसमें देरी होगी।
- समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स नोटिस मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
इनकम टैक्स रिटर्न में देरी के नुकसान
- अगर आप समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आप संशोधित आईटीआर दाखिल करने का अधिकार भी खो सकते हैं।
- समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना और आयकर विभाग द्वारा जांच की जा सकती है।
- यदि आप कर योग्य आय होने के बावजूद अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो इसे अपराध माना जा सकता है।
- आयकर विभाग आपको 3 महीने से 2 साल तक की सजा दे सकता है और बड़े टैक्स चोरी के मामलों में यह सजा 7 साल तक हो सकती है।
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