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ITR File Without PAN: You can file income tax return by Aadhaar verification, know details

बिना PAN के ITR फाइल: आधार वेरिफिकेशन से फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानें डिटेल
बिना PAN के ITR फाइल: आधार वेरिफिकेशन से फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानें डिटेल


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बिना पैन के आयकर रिटर्न फाइल: जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड अब निष्क्रिय हो सकता है…

बिना पैन के आयकर रिटर्न फाइल: आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह समयसीमा पिछले साल ही खत्म हो गई है और जिन लोगों ने इससे पहले इसे लिंक नहीं कराया उनका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है. पैन कार्ड बंद होने से करदाताओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

जब कोई करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने जाता है तो इस काम के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। अब अगर आपने समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है और पैन निष्क्रिय हो गया है तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब आईटीआर कैसे भरा जाएगा। बिना पैन कार्ड के रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें हैं, लेकिन दाखिल करना संभव है।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि

पैन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में आप आधार के जरिए आईटीआर फाइलिंग का काम कर सकते हैं। अब 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल करने का काम भी रफ्तार पकड़ने लगेगा. चालू वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है, जुलाई तक है। यानी वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ऐसे करदाता जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे 31 जुलाई 2024 तक बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

आप इस तरह फाइल कर सकते हैं

निष्क्रिय पैन के मामले में, करदाता आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार ओटीपी की मदद ले सकता है। बंद पैन के मामले में आधार ओटीपी सत्यापन की मदद से आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। इसके बाद रिटर्न वेरिफाई करने के लिए करदाताओं को नेट बैंकिंग, एटीएम आदि वैकल्पिक तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जेनरेट करना होगा.

इनकम टैक्स रिफंड अटक जाएगा

अगर आपका रिफंड बन रहा है तो इसमें आपको दिक्कतें आने वाली हैं। आयकर विभाग ने साफ कहा था कि जिन करदाताओं का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनका आयकर रिफंड फंस जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक थी। पैन को अभी भी आधार से लिंक किया जा सकता है, लेकिन करदाता को इसके लिए कुछ भुगतान करना होगा।

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