ITR Filing 2024: How to avoid common mistakes while filling ITR form
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ITR Filing 2024: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 (बुधवार) है। इसका मतलब है कि अब ITR दाखिल करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। कम समय में भी करदाता को ITR दाखिल करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर दाखिल करने में छोटी सी भी गलती हुई तो ITR खारिज हो सकता है।
ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) दाखिल करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। टैक्स एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि करदाता को सही ITR फॉर्म के साथ-साथ दूसरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दरअसल, कई बार करदाता रिटर्न दाखिल करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ITR रिजेक्ट हो जाता है।
आईटीआर रिजेक्ट होने के बाद करदाता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे रिटर्न दाखिल करने के लिए सीए या टैक्स एक्सपर्ट की कंसल्टेंसी सर्विसेज की मदद लें। अगर आप खुद रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपको कौन सी गलतियों से बचना चाहिए।
सही फॉर्म चुनें
आईटीआर फाइल करने के लिए करदाताओं को सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें फॉर्म में कोई गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। जब भी फॉर्म जमा करें तो उसे एक या दो बार क्रॉस चेक कर लें।
फॉर्म 16 और एआईएस के डेटा का ध्यान रखें
रिटर्न दाखिल करते समय आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और फॉर्म-16 में दिखाए गए डेटा का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन दोनों फॉर्म में डेटा अलग-अलग है तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर डेटा में कोई अंतर है तो आपको इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
फॉर्म समय पर जमा करें
कई बार करदाता अंतिम तिथि पर आईटीआर फॉर्म जमा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां तक कि कई बार करदाता आईटीआर फॉर्म भर तो देते हैं, लेकिन उसे जमा नहीं करते। इस वजह से भी आईटीआर रिजेक्ट हो जाता है।
गलत कर गणना
अगर ITR में टैक्स की गणना गलत है, तो भी ITR रिजेक्ट हो सकता है। इस कारण करदाताओं को सही टैक्स कैलकुलेशन करना चाहिए। टैक्स कैलकुलेट करते समय करदाता को कटौती, छूट और टैक्स दरों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें कोई गलती होने पर टैक्स रिजेक्ट हो सकता है।
ITR सत्यापित नहीं है
आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे सत्यापित करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आईटीआर ई-सत्यापित (ITR E-Verify) नहीं है, तो उसे अमान्य माना जाएगा। इसे आधार से ओटीपी, नेटबैंकिंग, आईटीआर-वी फॉर्म पर हस्ताक्षर करके सत्यापित किया जा सकता है।