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ITR Filing 2024: Is the amount earned from lottery or competition taxable? Know the details

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प्रतिस्पर्धा और लॉटरी जीत पर आयकर: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें कि प्रतियोगिताओं या लॉटरी से होने वाली आय पर भी कर लगता है। अगर आपने किसी प्रतियोगिता या लॉटरी में नकद पुरस्कार जीता है तो वह आय भी आयकर के दायरे में आती है। इस आय पर भारी टैक्स चुकाना पड़ता है.

प्रतिस्पर्धा और लॉटरी जीत पर आयकर: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय आ गया है और इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। जहां कई लोग अपना आयकर बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, वहीं कई करदाता व्यस्त हैं। . उनकी कर देनदारी की गणना। जब आप आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी स्रोतों से आय को जोड़ें। चाहे वह निवेश से होने वाली आय हो, म्यूचुअल फंड रिटर्न हो, बचत खाता रिटर्न आदि हो। यदि आपने किसी प्रतियोगिता या लॉटरी से नकद पुरस्कार जीता है, तो वह आय भी आयकर के दायरे में आती है।

प्रतियोगिताओं, लॉटरी जीतों से प्राप्त नकद पुरस्कारों पर आयकर

यदि आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली है यदि उसने किसी प्रतियोगिता या लॉटरी में इतना बड़ा नकद पुरस्कार जीता है, उसके हाथ में पैसा है। लेकिन कृपया ध्यान रखें कि आप जीती हुई पूरी राशि घर नहीं ले जा सकते। टैक्स चुकाने के बाद बची हुई रकम आपकी होगी. भारत में, गेम शो, रियलिटी और लॉटरी विजेताओं से मिली कोई भी जीत कर के अधीन है, जिसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) कहा जाता है। ऐसी जीत पर बिना किसी बुनियादी छूट सीमा के 30 प्रतिशत की एकसमान दर से कर लगाया जाता है। ऐसे मामले में, पुरस्कार राशि पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटा जाता है और केवल शेष राशि का भुगतान किया जाता है।
2001 में अधिनियम बदला गया

कृपया ध्यान दें कि कर योग्य ‘अन्य स्रोतों से आय’ को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(आईबी) के तहत परिभाषित किया गया है। टीवी और इलेक्ट्रॉनिक (ऑनलाइन) को कवर करने के लिए कर-संबंधित खेलों की परिभाषा को 2001 के वित्त अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। ) लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) के वर्ष 2000 में लॉन्च होने के बाद गेमिंग प्रारूपों की शुरुआत हुई।

यह आय 30 फीसदी टीडीएस के दायरे में है.

इन सूचीबद्ध स्रोतों से कोई भी जीत आयकर अधिनियम की धारा 194बी के तहत 30 प्रतिशत टीडीएस के अधीन है। लकी ड्रा और लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, रेसिंग, टीवी प्रतियोगिता शो, इलेक्ट्रॉनिक गेम शो, ताश खेलना, सट्टेबाजी और जुआ। ये सभी 30 फीसदी टैक्स के दायरे में आते हैं.

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careermotto

A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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