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ITR Filing: Tax deductions for disability treatment expenses, know how to get benefit

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ITR फाइलिंग: ITR फाइल करने की तारीख बहुत नजदीक है। 31 जुलाई ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। बेहतर होगा कि आप डेडलाइन से पहले आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली सभी छूटों के बारे में जानकारी रखें। क्या आप जानते हैं कि आयकर अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्ति के इलाज पर होने वाले खर्च पर कटौती का दावा किया जा सकता है।

ITR Filing: आयकर अधिनियम के तहत करदाता को कई तरह की छूट मिलती है। इन छूटों से कर का बोझ कम किया जा सकता है। ITR दाखिल करने की तारीख बहुत नजदीक है। 31 जुलाई ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बेहतर होगा कि आप डेडलाइन से पहले आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली सभी छूटों के बारे में जानकारी रखें। क्या आप जानते हैं, आयकर अधिनियम के तहत किसी विकलांग व्यक्ति के इलाज पर किए गए खर्च पर कटौती का दावा किया जा सकता है। अधिनियम के तहत न केवल विकलांग करदाता के इलाज पर बल्कि करदाता के परिवार के सदस्य के इलाज पर भी कटौती का दावा किया जा सकता है।

विकलांगों के उपचार पर कर छूट

विकलांगों के उपचार पर कर छूट दो धाराओं के अंतर्गत आती है-

धारा 80डीडी

आयकर अधिनियम की धारा 80DD के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के किसी विकलांग सदस्य के इलाज पर होने वाले मेडिकल खर्च पर टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर परिवार के विकलांग सदस्य के लिए कोई विशेष बीमा कराया गया है, तो उसके प्रीमियम पर भी कटौती का दावा किया जा सकता है।

कितनी मिलेगी छूट

  • सामान्य विकलांगता के मामले में प्रतिवर्ष 75,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।
  • गंभीर विकलांगता की स्थिति में प्रतिवर्ष 1,25,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।

परिवार के सदस्य कौन माने जायेंगे?

इस छूट के लिए करदाता के परिवार में पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, बहन और भाई को शामिल किया गया है। एचयूएफ के मामले में एचयूएफ का कोई भी सदस्य शामिल होगा।

धारा 80यू

आयकर अधिनियम की धारा 80 यू के तहत, विकलांग करदाता कटौती का दावा कर सकता है। हालांकि, इस कटौती के लिए, विकलांगता को किसी मेडिकल अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इस धारा के तहत ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर विकलांगताओं के लिए छूट प्राप्त की जा सकती है।

कितनी मिलेगी छूट

  • सामान्य विकलांगता की स्थिति में प्रतिवर्ष 75,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।
  • गंभीर विकलांगता की स्थिति में प्रतिवर्ष 1,25,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।

कर कटौती के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं?

  • कटौती के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • इस कटौती के लिए फॉर्म 10-IA दाखिल करना होगा।
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careermotto

A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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